GST पर वित्त मंत्रालय ने जारी किया स्पष्टीकरण: आटा, चावल और दाल के 25 किलो से ज्यादा के पैकेट पर नहीं लगेगा जीएसटी

नई दिल्ली14 मिनट पहले

  • कॉपी लिंक

आटा, दाल, अनाज जैसे पैकेटबंद व लेबल वाले खाद्य पदार्थ सोमवार से जीएसटी के दायरे में आ गए। हालांकि इनकी 25 किलो से अधिक की पैकिंग पर जीएसटी नहीं लगेगा। इससे कम वजन पर 5% जीएसटी लागू हो गया। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को जीएसटी संबंधित सवालों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। इसमें कहा है- खुदरा व्यापारी 25 किलो से अधिक के पैक में सामान लाकर खुले में बेचे तो जीएसटी नहीं लगेगा।

जीएसटी उन उत्पादों पर लगेगा जिनकी आपूर्ति पैकेटबंद की जा रही है। दही, लस्सी जैसे पदार्थों के लिए यह सीमा 25 लीटर है। पहले चावल, गेहूं, दालों व आटे पर 5% जीएसटी तब लगता था, जब ये किसी ब्रांड के होते थे। जो सामान पैकेटबंद है और लेबल लगा है, उन पर जीएसटी लगेगा। उधर, व्यापारी जीएसटी के विरोध में हो गए हैं।

इन पर घटाया टैक्स
रोपवे के जरिए वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन तथा कुछ सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर जीएसटी काे 12 से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। ट्रक, वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों पर अब 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। पहले यह 18 फीसदी था।

इनकी बढ़ीं कीमतें
डिब्बा या पैकेटबंद और लेबल युक्त (फ्रोजन छोड़कर) मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर 5%, टेट्रा पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी करने पर 18% और एटलस समेत नक्शे तथा चार्ट पर 12% जीएसटी लगेगा।

LED लाइट्स और एलईडी लैंप्स पर 18% GST

ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स और केक सर्विस आदि पर सरकार ने GST को बढ़ा दिया है। अब इस पर 18% की दर से GST वसूली जाएगी। इतना ही नहीं LED लाइट्स और LED लैंप्स पर भी GST 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है।

इलाज कराना भी महंगा
हॉस्पिटल द्वारा 5000 रुपए प्रतिदिन से अधिक का रूम उपलब्ध कराया जाता है तो उस पर 5% की दर से GST देय होगा। इसमें ICU, ICCU, NICU, के रूम पर छूट लागू रहेगी।

होटल रूम के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे
वर्तमान में 1000 रुपए से कम के होटल रूम पर GST नहीं लगता था, लेकिन अब ऐसे कमरे पर भी 12% की दर से GST लगेगा।

खबरें और भी हैं…