राहुल की संसद सदस्यता बहाली के खिलाफ SC में याचिका: वकील का दावा- आरोपों से बरी हुए बिना बहाली नहीं हो सकती

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नई दिल्ली3 घंटे पहले

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ये फोटो दो दिन पुरानी है। राहुल गांधी ने दिल्ली में राजद नेता लालू यादव के घर जाकर मटन बनाना सीखा था। - Dainik Bhaskar

ये फोटो दो दिन पुरानी है। राहुल गांधी ने दिल्ली में राजद नेता लालू यादव के घर जाकर मटन बनाना सीखा था।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल किए जाने के फैसले के खिलाफ लखनऊ के वकील अशोक पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मोदी सरनेम केस में गुजरात की एक कोर्ट की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद राहुल की सदस्यता 24 मार्च को रद्द की गई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने 7 अगस्त को उनकी सदस्यता बहाल कर दी थी।

वकील अशोक पांडे ने अपनी याचिका में कहा- आरोपों से बरी होने तक राहुल की सदस्यता बहाल नहीं की जा सकती है। एक बार संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य संविधान के अनुच्छेद 102, 191 और जन प्रतिनिधित्व की धारा 8(3) के तहत कानूनन अपना पद खो देता है, तो वह तब तक अयोग्य रहेगा, जब तक किसी हाईकोर्ट की ओर से उसे बरी नहीं किया जाता।

राहुल के इस बयान के चलते उनको 2 साल की सजा सुनाई गई थी।

राहुल के इस बयान के चलते उनको 2 साल की सजा सुनाई गई थी।

राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगाते समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने कहा था- ट्रायल कोर्ट के फैसले का व्यापक असर हुआ है। न सिर्फ राहुल गांधी के सार्वजनिक जीवन का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन निर्वाचकों का भी जिन्होंने उन्‍हें चुना था। ट्रायल जज ने अधिकतम सजा सुनाने के लिए कोई वजह नहीं दी। अंतिम निर्णय होने तक दोषसिद्धि पर रोक लगाना जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को अभी फौरी राहत दी है, केस खत्म नहीं हुआ
दोषसिद्धि पर रोक लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फौरी तौर पर राहत दी है। इस फैसले के बाद उनकी संसद सदस्यता बहाल हो गई। अगर ये स्थिति 2024 के चुनाव तक बनी रहती है तो वे चुनाव भी लड़ सकेंगे, लेकिन अभी यह केस खत्म नहीं हुआ है।

गुजरात हाईकोर्ट में सेशन कोर्ट की सजा के खिलाफ अपील पर इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट 2 प्रमुख बातों पर विचार करेगा। पहला- क्या राहुल गांधी मानहानि के मामले में दोषी हैं? दूसरा- अगर दोषी हैं तो कितनी सजा होनी चाहिए?

वहां से दो साल की सजा होने पर उनकी संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी और 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 2 साल से कम सजा होने पर जेल जाना पड़ेगा, लेकिन सदस्यता बहाल रहेगी और चुनाव लड़ सकेंगे। अगर निर्दोष पाए गए तो उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी जा सकती है
सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके सभी पक्षों से जवाब मांगा था। सभी बातों पर विचार करने और दोनों पक्षों की बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने यह आदेश दिया है। संविधान के अनुच्छेद-141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले देश का कानून माने जाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील विराग गुप्ता के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद-137 के तहत विशेष स्थितियों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू याचिका दायर की जा सकती है। इस बारे में संविधान के अनुच्छेद-145 के तहत सुप्रीम कोर्ट के नियम और अनेक पुराने फैसले हैं, लेकिन राहुल गांधी मामले पर रिव्यू याचिका की गुंजाइश नहीं बनती।

राहुल गांधी पर दर्ज हुए इन मानहानि केस के बारे में भी पढ़िए….

  • 2014 में राहुल गांधी ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। एक संघ कार्यकर्ता ने राहुल पर IPC की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज कराया था। ये केस महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है।
  • 2016 में राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक, राहुल गांधी ने कहा था कि 16वीं सदी के असम के वैष्णव मठ बरपेटा सतरा में संघ सदस्यों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। इससे संघ की छवि को नुकसान पहुंचा है। ये मामला भी अभी कोर्ट में पेंडिंग है।
  • 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में एक और केस दर्ज किया गया। ये केस रांची की सब-डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में चल रहा है। राहुल के खिलाफ IPC की धारा 499 और 500 के तहत 20 करोड़ रुपए मानहानि का केस दर्ज है। इसमें राहुल के उस बयान पर आपत्ति जताई गई है, जिसमें उन्होंने ‘मोदी चोर है’ कहा था।
  • 2018 में ही राहुल गांधी पर महाराष्ट्र में एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ। ये मामला मझगांव स्थित शिवड़ी कोर्ट में चल रहा है। IPC की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज है। केस संघ के कार्यकर्ता ने दायर किया था। राहुल पर आरोप है कि उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या को BJP और संघ की विचारधारा से जोड़ा।
  • 2018 में एडीसी बैंक के चेयरमैन अजय पटेल ने अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल ने आरोप लगाया था कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक में पांच दिनों में 745.58 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदले गए थे। इस बैंक के निदेशकों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं।
  • 2017 में बेंगलुरु में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में RSS को कथित रूप से जोड़ने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ मुंबई में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपियों के बयान की भावना मानहानिकारक और लोगों की नजर में संघ की छवि खराब करने वाली है।
  • 2018 में राफेल फाइटर जेट सौदे पर राहुल ने बीजेपी का मजाक उड़ाया था और ट्वीट करते हुए कैप्शन लिखा था- द सैड ट्रुथ अबाउट इंडिया कमांडर इन थीफ। इस मामले में राहुल के खिलाफ गुड़गांव के एक कोर्ट में मानहानि का केस किया गया।
  • 2019 में जबलपुर में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर हत्या का आरोप लगाया था। इसको लेकर राहुल के खिलाफ अहमदाबाद कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज करवाया गया।
  • 2019 में झारखंड में राहुल ने कहा- कांग्रेस भाजपा की तरफ हत्यारे को पार्टी अध्यक्ष नहीं स्वीकारेगी। उनके इस बयान पर चाईबासा और रांची में मानहानि का केस किया गया।
  • 2022 में राहुल ने कहा कि सावरकर ने आजादी से पहले अंग्रेजों के सामने माफीनामे पर हस्ताक्षर किए। मामले में सावरकर के पोते विनायक सावरकर ने मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई।

अब जानिए कौन हैं राहुल पर केस करने वाले पूर्णेश मोदी

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