राज्यसभा में राघव चड्ढा AAP को लीड नहीं करेंगे: चेयरमैन धनखड़ ने केजरीवाल की अपील खारिज की; पार्टी का दावा- कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं

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दिल्ली7 घंटे पहले

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फोटो 7 अगस्त राज्यसभा की है। राघव चड्ढा ने सदन में दिल्ली सर्विस (अमेंडमेंट) बिल पर स्पीच दी थी। - Dainik Bhaskar

फोटो 7 अगस्त राज्यसभा की है। राघव चड्ढा ने सदन में दिल्ली सर्विस (अमेंडमेंट) बिल पर स्पीच दी थी।

राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी का लीडर बनाने की अपील को खारिज कर दिया है। शराब नीति घोटाला मामले में संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद राज्यसभा में आप नेता का पद खाली है।

AAP चीफ अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह की जगह राघव चड्ढा को नियुक्त करने की अपील की थी। लेकिन AAP का दावा है कि अपील खारिज नहीं हुई है, लेकिन कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं, जिनका समाधान किया जाएगा।

धनखड़ ने दिल्ली CM केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में कहा- यह मामला द लीडर्स एंड चीफ व्हिप ऑफ रिकनाइज्ड पार्टीज एंड ग्रुप्स इन पार्लियामेंट एक्ट 1998 के नियमों के अधीन आता है। आपकी अपील कानून के तहत नहीं है, इसलिए स्वीकार नहीं की जा रही है।

21 दिसंबर को ही संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हुआ है। अगले सत्र के लिए, जेल में बंद संजय सिंह ही राज्यसभा में आप के नेता रहेंगे।

मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह तिहाड़ जेल में बंद हैं
आप सांसद संजय सिंह को दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 5 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। राज्यसभा में आप के कुल 10 सदस्य है। बीजेपी, कांग्रेस और TMC के बाद सांसदों के लिहाज से आप चौथी सबसे बड़ी पार्टी है।

राघव पर मिसविहेव का आरोप लगा है. बता दें कि एक दिन पहले राघव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इसी को आधार बनाकर चड्ढा को सस्पेंड किया गया है. दरअसल, जब मामला प्रिवेलेज कमेटी के पास है तो मीडिया में खुद को डिफेंड करना नियमों का उल्लंघन माना गया है.11 Aug 2023

115 दिनों बाद राघव चड्ढा की संसद सदस्यता बहाल हुई थी

राघव चड्ढा सदन के सबसे युवा सदस्य हैं। संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन 11 अगस्त को उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया था। आरोप था कि राघव चड्ढा ने दिल्ली सर्विस (अमेंडमेंट) बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाने के प्रस्ताव पर सांसदों के फर्जी दस्तखत कराए थे। बीजेपी की शिकायत के बाद यह मामला संसद की प्रिवेलेज कमेटी के पास जांच के लिए भेज दिया गया था। प्रिवेलेज कमेटी की जांच के बीच राघव का मीडिया में खुद को डिफेंड करना नियमों का उल्लंघन माना गया था।​​​​

सस्पेंशन के खिलाफ राघव ने 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। 16 अक्टूबर को इस मामले में पहली सुनवाई हुई। राघव के वकील राजेश द्विवेदी ने कोर्ट में दलील दी कि, किसी सांसद का निलंबन उस विशेष सत्र से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, जिसमें उसे निलंबित करने का फैसला लिया गया हो।

इसके बाद SC में 30 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने राघव के बेमियादी सस्पेंशन हैरानी जताते हुए कहा था कि सदन की कार्यवाही बाधित करने वालों को एक सत्र के लिए सस्पेंड किया जाता है। क्या चड्ढा की गलती उससे भी बड़ी है? लंबी कार्यवाही के बाद SC ने राघव चड्ढा से सभापति से माफी मांगने को कहा था। 115 दिनों के बाद 4 अक्टूबर को उनकी सदस्यता बहाल की गई थी।

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राज्यसभा सभापति ने राघव चड्ढा से कहा था- इशारे मत करिए। अपनी सीट पर बैठ जाइए, ये आपके लिए सीखने का वक्त है।

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