मोहाली में झूला हादसा: पुलिस बोली- इक्विपमेंट्स चैक नहीं कराए थे, 12 घंटे बाद FIR; प्रबंधक फरार, 3 टीमें तलाश में जुटी

चंडीगढ़एक घंटा पहले

मोहाली के फेज 8 स्थित दशहरा ग्राउंड में झूला टूटने के हादसे में पुलिस ने 12 घंटे बाद प्रबंधकों पर FIR दर्ज कर ली है। अभी तक इसमें किसी का नाम नहीं दिया गया है। पुलिस का तर्क है कि जांच कर मेला कराने वाले प्रबंधकों की मैनेजमेंट को इसमें नामजद किया जाएगा।

थाना फेज 8 मोहाली के SHO राजेश ने कहा कि मेले के प्रबंधकों के खिलाफ IPC की धारा 287, 323, 336, 341, 337 और 34 के तहत केस दर्ज किया गया है। इन लोगों ने इक्विपमेंट्स की चेकिंग नहीं करवाई थी। जिसके बाद उनकी लापरवाही सामने आई है।

एसएचओ ने कहा कि रात को झूला गिरते ही मेला प्रबंधक फरार हो गए थे। हमने 3 टीमें बनाई है। पुलिस लगातार उनके ठिकानों और ऑफिस में रेड कर रही है। हादसे में जख्मी ज्योति शर्मा की शिकायत पर मैनेजमेंट के सभी लोगों को बाईनेम नॉमिनेट किया जाएगा।

मोहाली के दशहरा ग्राउंड में मेले के दौरान नीचे गिरा झूला।

मोहाली के दशहरा ग्राउंड में मेले के दौरान नीचे गिरा झूला।

जान से खिलवाड़ पर अधिकतम 1 वर्ष कैद की धाराएं लगाई

  • धारा 336 जल्दबाजी या लापरवाही वाला ऐसा कृत्य करना जिससे मानवीय जिंदगी खतरे में आ जाए। इस धारा में अधिकतम 3 महीने की कैद या 250 रुपए तक का जर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।
  • धारा 337 कोई भी व्यक्ति अपने उतावलेपन वाले या लापरवाही वाले कृत्य से मानवीय जीवन को खतरे में पहुंचा कर चोट पहुंचाता है तो उसे अधिकतम 6 महीने कैद या 500 रुपए तक जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।
  • धारा 287 मशीनरी के संबंध में लापरवाही या उतावलेपन वाला कृत्य करना जिससे किसी की जिंदगी खतरे में आ जाए। इसमें अधिकतम 6 महीने कैद या 1 हजार रुपए तक जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।
  • धारा 341 के तहत किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकने पर अधिकतम 1 महीने कैद या 500 रुपए तक जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।
  • धारा 323 जानबूझकर किसी को चोटिल करने से जुड़ी है। इसमें 1 वर्ष तक की कैद या 1 हजार रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।
  • धारा 34 उस आपराधिक कृत्य में जुड़ती है जिसमें कई लोगों ने एक ही इरादे से अपराध किया हो। इसमें संबंधित अपराध के हिसाब से सजा होती है।

रविवार रात 50 फुट ऊपर से नीचे गिरा झूला
बता दें कि रविवार रात को लगभग 9.15 बजे झूला टूट कर नीचे गिर गया थ इस हादसे में बच्चों समेत करीब 20 लोग घायल हुए थे। वीकेंड पर ये सभी लोग मेला घूमने आए थे। घायलों मे से कुछ को मोहाली फेज 6 के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पीड़ितों के सिर और गर्दन, पीठ, पेट आदि में गंभीर चोटें आई थी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया था।

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि झूला अचानक नीचे गिरता देखकर उनके होश ही उड़ गए। देखते ही देखते चीख-पुकार मच गई और झूले पर बैठे लोग एकदम से नीचे आकर गिरे। सभी बुरी तरह घायल हो गए थे। आनन-फानन में लोग गाड़ियों में डालकर घायलों को फेज 6 स्थित सिविल अस्पताल और निजी अस्पतालों में ले गए थे।

घायलों को अस्पताल के लिए ले जाते उनके परिजन एवं अन्य।

घायलों को अस्पताल के लिए ले जाते उनके परिजन एवं अन्य।

हादसे के बाद हरकत में आया प्रशासन

मोहाली पुलिस के वरिष्ठ अफसरों ने पहुंचकर जांच पड़ताल की। उनके अलावा SDM सर्बजीत कौर और नायब तहसीलदार अर्जुन ग्रेवाल भी पहुंचे। वहीं दूसरी ओर मोहाली जिला प्रशासन ने इस घटना की जांच के आदेश दे चुका है। प्रशासनिक स्तर पर अफसर अब इस मेले के आयोजन, झूलों आदि की मंजूरियों और सुरक्षा उपायों की जांच करेंगे। मेले के आयोजक सन्नी सिंह से पुलिस की पूछताछ चली। मोहाली के डिप्टी कमिश्नर अमित तलवार ने भी हादसे को लेकर सख्त कार्रवाई की बात कही है।

बता दें कि दशहरा ग्रांउड में लगे मेले को लंदन ब्रिज का नाम दिया गया था। मेला 11 सितंबर तक चलना था। पुलिस की शुरुआती जांच में इसे लापरवाही का मामला बता रही है। इसमें स्पिनिंग व्हील वाला यह झूला घूमता हुआ अचानक तेजी से नीचे आकर गिर गया।

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