मजीठिया की जमानत पर HC में सुनवाई: ड्रग्स केस में फंसे दिग्गज अकाली नेता; 2 जज सुनवाई से इनकार कर चुके

चंडीगढ़7 मिनट पहले

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अकाली नेता बिक्रम मजीठिया। - Dainik Bhaskar

अकाली नेता बिक्रम मजीठिया।

दिग्गज अकाली नेता पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया की जमानत पर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मजीठिया पर ड्ग्स केस दर्ज है। इस वक्त वह पटियाला जेल में बंद हैं। अभी तक हाईकोर्ट के 2 जज निजी कारणों से उनकी सुनवाई से अलग हो चुके हैं। चीफ जस्टिस ने अब यह केस नई बेंच को भेजा है।

मजीठिया के खिलाफ पिछली कांग्रेस सरकार ने इंटरनेशनल ड्रग्स तस्करों से संबंध के आरोप में केस दर्ज किया गया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें चुनाव लड़ने तक ही राहत मिली।

तीसरी बेंच करेगी सुनवाई
बिक्रम मजीठिया ने इसी साल 24 फरवरी को सरेंडर किया था। कुछ माह पहले वह ड्रग्स केस खारिज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने पहले जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस संदीप मौदगिल की बेंच बनाई थी। इनमें से जस्टिस मसीह ने सुनवाई से इनकार कर दिया।

इसके बाद जस्टिस राव और जस्टिस अनूप चितकारा की बेंच को केस भेजा गया। हालांकि जस्टिस अनूप चितकारा ने सुनवाई से इनकार कर दिया। अब जस्टिस रामचंद्र राव और जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की बेंच इसकी सुनवाई करेगी।

मजीठिया पर गंभीर आरोप
ड्रग्स केस में मजीठिया पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें कहा गया कि कनाडा के रहने वाले ड्रग तस्कर सतप्रीत सत्ता मजीठिया की अमृतसर और चंडीगढ़ स्थित सरकारी कोठी में भी ठहरते रहे। यहां तक कि मजीठिया ने उसे गाड़ी और गनमैन दे रखा था। मजीठिया चुनाव के लिए नशा तस्करों से फंड लेते रहे। इसके अलावा दबाव डालकर नशा दिलवाते रहे। नशा तस्करों के बीच समझौते करवाने का भी उन्हें आरोपी बनाया गया है। हालांकि अकाली दल इसे राजनीतिक बदला लेने की कार्रवाई करार देता रहा।

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