बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश पूजा आयोजन पर रोक: SC ने यथास्थिति बनाए रखने को कहा, दोनों पक्षों को कर्नाटक हाईकोर्ट जाने का निर्देश

नई दिल्ली8 मिनट पहले

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बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश पूजा के आयोजन पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रोक लगा दी। कर्नाटक वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को विवाद के समाधान के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट जाने का भी आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने की सुनवाई
कर्नाटक हाईकोर्ट की एक बेंच ने अधिकारियों को इस पर फैसला लेने को कहा था, जिसके बाद पूजा की अनुमति दी गई थी। फैसले के खिलाफ कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। चीफ जस्टिस यूयू ललित ने मंगलवार सुबह ही मामले की सुनवाई के लिए तीन जजों की बेंच बनाई थी। इसमें जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस एस ओका और जस्टिस एमए एम सुंदरेश शामिल हैं।

तीन दिनों के लिए गणेश स्थापना की अनुमति
कर्नाटक हाईकोर्ट की एक बेंच ने 26 अगस्त को राज्य सरकार को एक निर्देश जारी किया था। इसमें चामराजपेट में ईदगाह मैदान का इस्तेमाल करने के लिए बेंगलुरु सिटी के कलेक्टर को मिले आवेदनों पर विचार करके उचित आदेश जारी करने का का निर्देश दिया था। इसके बाद हुबली-धारवाड़ नगर निगम ने यहां तीन दिनों के लिए गणेश प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति देने का फैसला किया था।

हुबली-धारवाड़ के मेयर इरेश अचंतगेरी ने प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद सोमवार रात इसकी घोषणा की थी। महापौर ने बताया कि 6 संगठनों ने गणेश प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। कांग्रेस पार्षदों ने इसका विरोध किया था।

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