तीस्ता को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं: जमानत याचिका पर अब 25 अगस्त को सुनवाई, गुजरात सरकार को भी नोटिस

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नई दिल्ली7 घंटे पहले

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तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तारी के बाद 26 जून को पहली बार कोर्ट में पेश किया था। तस्वीर उसी दिन की है। - Dainik Bhaskar

तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तारी के बाद 26 जून को पहली बार कोर्ट में पेश किया था। तस्वीर उसी दिन की है।

सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सोमवार को गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। जस्टिस यूयू ललित की बेंच में सुनवाई के दौरान तीस्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि हम अंतरिम राहत चाहते हैं, हाईकोर्ट में 19 सितंबर को सुनवाई रखी गई है।

इस पर कोर्ट ने कहा कि 25 अगस्त तक आप इंतजार कर लीजिए। बस 3 दिन का ही समय ले रहे हैं। तीस्ता को गुजरात दंगों की साजिश के मामले में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को फंसाने के लिए रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

निचली अदालत से बेल खारिज हो चुकी है
एक्टिविस्ट तीस्ता की जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज हो चुकी है, जिसके बाद तीस्ता ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है। हालांकि, हाईकोर्ट से सुनवाई की तिथि 19 सितंबर देने के बाद तीस्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

SC ऑर्डर के बाद क्राइम ब्रांच ने एक्शन लिया था
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली SIT रिपोर्ट के खिलाफ याचिका को 24 जून को खारिज कर दिया था। याचिका जकिया जाफरी ने दाखिल की थी। जकिया जाफरी के पति एहसान जाफरी की इन दंगों में मौत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जकिया की याचिका में मेरिट नहीं है।

तस्वीर 25 जून की है, जब क्राइम ब्रांच की टीम ने तीस्ता को गिरफ्तार किया था।

तस्वीर 25 जून की है, जब क्राइम ब्रांच की टीम ने तीस्ता को गिरफ्तार किया था।

कोर्ट ने यह भी कहा था कि मामले में को-पेटिशनर सीतलवाड़ ने जकिया जाफरी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। कोर्ट ने तीस्ता की भूमिका की जांच की बात कही थी, जिसके बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 25 जून को तीस्ता को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया था।

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