Jharkhand: आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले मौलवी को उम्रकैद, अदालत ने 60 हजार का जुर्माना भी लगाया

Imam gets life sentence for raping eight-year-old girl in Simdega

सांकेतिक तस्वीर।
– फोटो : अमर उजाला

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झारखंड के सिमडेगा जिले की एक अदालत ने आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में एक मदरसे के मौलवी को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश आशा देवी भट्ट की अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

मौलवी ने पिछले साल दिसंबर में बच्ची से दुष्कर्म किया था। जिले के कोलेबिरा थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, बच्ची 11 दिसंबर को पढ़ने के लिए मदरसा गई थी। क्लास पूरी होने के बाद मदरसे का मौलवी मोहम्मद अमीन-उद्दीन अंसारी उसे सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

एफआईआर के मुताबिक, नाबालिग ने घर लौटने के बाद अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया। इसके बाद परिजनों ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।  पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुे आरोपी मौलवी को गिरफ्तार कर लिया था।