श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह विवाद मामले में हाईकोर्ट नाराज: कहा- सर्वे की जरूरत है तो देर क्यों की जा रही; मथुरा कोर्ट से मांगी रिपोर्ट

मथुरा11 घंटे पहले

श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह विवाद मामले में सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मथुरा कोर्ट की सुनवाई की प्रक्रिया पर नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने कहा कि अब तक जो भी कार्रवाई हुई है, जिला जज मथुरा उससे अवगत कराएं। अगर सर्वे की जरूरत है तो देरी क्यों की जा रही है? अभी तक जितने प्रार्थना पत्र आए हैं, उन पर फैसला क्यों नहीं हुआ? इसका भी कारण बताया जाए।

अब दो अगस्त को होगी सुनवाई
हाईकोर्ट ने 2 अगस्त को अगली सुनवाई की डेट दी है। माना जा रहा है कि अगली सुनवाई में हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। भगवान श्रीकृष्ण के वंशज के रूप में मनीष यादव द्वारा दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले में वादी और प्रतिवादी पक्ष की रिपोर्ट मथुरा की जिला कोर्ट से मांगी है।

1968 में एक समझौता हुआ था। इसके तहत मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर और ईदगाह मस्जिद के बीच में दीवार बना दी गई थी।

1968 में एक समझौता हुआ था। इसके तहत मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर और ईदगाह मस्जिद के बीच में दीवार बना दी गई थी।

शाही ईदगाह में सर्वे और कोर्ट कमीशन की है मांग
श्रीकृष्ण का वंशज बताने वाले लखनऊ के मनीष यादव ने शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने और कोर्ट कमीशन बनाने की मांग करते हुए मथुरा कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मामले की सुनवाई में देरी होने पर मनीष यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।

इस बार की सुनवाई में आ सकता है फैसला
सुनवाई के बाद मनीष यादव ने कहा, “इस मुकदमे की पहली सीढ़ी कोर्ट कमीशन सर्वे है, इसलिए मेरी मांग थी कि शाही ईदगाह का सर्वे कराया जाए। सर्वे की रिपोर्ट से ही स्पष्ट हो पाएगा कि स्थिति क्या है। आगे मुकदमा किस दिशा में चलना चाहिए। इस पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि जिला कोर्ट इस मामले की रिपोर्ट दे। अब 2 अगस्त को फैसले के लिए डेट दी गई है। 2 अगस्त को सर्वे पर हाईकोर्ट फैसला सुना सकती है।”

‘औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद तैयार करवाई’
श्रीकृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह और एडवोकेट राजेंद्र माहेश्वरी आदि ने ठाकुर केशवदेव को वादी बनाकर श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन का दावा किया। दावा है कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद तैयार करवाई थी। मस्जिद की जमीन पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास का अधिकार है।

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