शिवसेना किसकी? SC में सुनवाई आज: दोनों गुटों की पांच याचिकाओं पर होगी बहस; शिंदे गुट संविधान पीठ बनाने की मांग कर सकता है

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नई दिल्लीएक घंटा पहले

शिवसेना पर अधिकार और 16 बागी विधायकों की अयोग्यता के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। कोर्ट में तय होगा कि इस मामले को 5 जजों की बेंच को सौंपना चाहिए या नहीं? इसे लेकर भी दलीलें सुनी जाएंगी। ऐसा माना जा रहा है कि शिंदे गुट के वकील इस मामले में संविधान पीठ बनाकर उससे सुनवाई की मांग करेगा।

शिंदे ने अयोग्यता के आरोप को बताया था गलत
सुनवाई के दौरान एकनाथ श‍िंदे ने कहा था क‍ि हमारे ऊपर अयोग्‍यता का आरोप गलत लगाया गया है। हम अभी भी श‍िवसैनिक हैं।

उधर, सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि शिंदे गुट में जाने वाले विधायक संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता से तभी बच सकते हैं, अगर वो अलग हुए गुट का किसी अन्य पार्टी में विलय कर देते हैं। उन्होंने कहा था कि उनके बचाव का कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

चुनाव आयोग के पास पहुंच चुका है मामला
चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों से इस बात के प्रमाण मांगे थे कि शिवसेना पार्टी पर उनका अधिकार है। सोमवार यानी आज दोपहर 1 बजे तक ये दस्तावेज सौंपे जाने हैं। इसके बाद चुनाव आयोग सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील को भी बुलाया है।

महाराष्ट्र सियासी संकट का पूरा घटनाक्रम जानिए

  • 20 जून को शिवसेना के 15 विधायक 10 निर्दलीय विधायकों के साथ पहले सूरत और फिर गुवाहाटी के लिए निकल गए।
  • 23 जून को शिंदे ने दावा किया कि उनके पास शिवसेना के 35 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। लेटर जारी किया गया।
  • 25 जून को डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को सदस्यता रद्द करने का नोटिस भेजा। बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।
  • 26 जून को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना, केंद्र, महाराष्ट्र पुलिस और डिप्टी स्पीकर को नोटिस भेजा। बागी विधायकों को राहत कोर्ट से राहत मिली।
  • 28 जून को राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए कहा। देवेंद्र फडणवीस ने मांग की थी।
  • 29 जून को सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।
  • 30 जून को एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। भाजपा के देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनाए गए।
  • 3 जुलाई को विधानसभा के नए स्पीकर ने शिंदे गुट को सदन में मान्यता दे दी। अगले दिन शिंदे ने विश्वास मत हासिल कर लिया।
  • 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा- हमने 10 दिन के लिए सुनवाई क्या टाली आपने (शिंदे) सरकार बना ली।

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