रेप आरोपी से POCSO की धारा हटाई: लड़की अब बालिग, आरोपी से शादी को तैयार; कर्नाटक हाईकोर्ट बोला- एक महीने में करें

बेंगलुरु4 घंटे पहले

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शादी करने को लेकर पीड़िता और उसके पिता ने कोर्ट में एक हलफनामा दिया है। (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar

शादी करने को लेकर पीड़िता और उसके पिता ने कोर्ट में एक हलफनामा दिया है। (फाइल फोटो)

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को बलात्कार के एक मामले में आरोपी के खिलाफ दर्ज पॉक्सो की धारा हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता अब बालिग है और वो आरोपी से शादी को तैयार है। इसलिए दोनों एक महीने में करवाई जाए।

साथ ही कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत से रिहा करने का आदेश भी दिया है।

पीड़िता और उसके पिता जस्टिस हेमंत चंदनगौदर की कोर्ट में पेश हुए और एक हलफनामा दायर किया। इसमें उन्होंने कहा कि उन्हें आरोपी के खिलाफ कार्रवाई रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

अब पीड़िता का बयान पढ़िए…
पीड़िता ने कोर्ट को दिए हलफनामे में कहा गया है कि वो आरोपी के साथ एक रिश्ते में थी। अब वो उससे शादी करना चाहती है और अपनी आगे की जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहती है। इसी वजह से जो भी कार्यवाही आरोपी के खिलाफ चल रही है। उसे खत्म कर दिया जाए।

आरोपी भी शादी को तैयार
हाईकोर्ट के सामने आरोपी भी पेश हुआ। उसने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वो लड़की की साथ एक रिश्ते में था। इसी दौरान आपसी सहमति से उनके बीच संबंध बने। आरोपी भी पीड़िता लड़की से शादी करने के लिए तैयार है।

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POCSO एक्ट के तहत सहमति की उम्र पर चर्चा जरूरी

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायपालिका को POCSO एक्ट के तहत कंसेंट (सहमति) की उम्र कम करने को लेकर चल रही बहस पर ध्यान देना चाहिए। नई दिल्ली में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस (POCSO) एक्ट पर हुए कार्यक्रम में शनिवार को उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि POCSO एक्ट 18 साल से कम उम्र वालों के बीच सेक्शुअल एक्ट को आपराधिक मानता है, ये देखे बिना कि नाबालिगों के बीच सहमति थी या नहीं, क्योंकि कानून के मुताबिक 18 से कम उम्र वालों के बीच सहमति नहीं होती है। पूरी खबर पढ़ें …

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