मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी की मांग- मुझे जेल भेज दो: सुधाकर चतुर्वेदी ने कोर्ट से कहा- मुंबई में ठिकाना नहीं, बार-बार पेशी के लिए कैसे आऊं

मुंबई13 घंटे पहले

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मालेगांव ब्लास्ट के बाद 30 सितंबर 2008 को आजाद नगर पुलिस थाने में मामले दर्ज किए गए थे। - Dainik Bhaskar

मालेगांव ब्लास्ट के बाद 30 सितंबर 2008 को आजाद नगर पुलिस थाने में मामले दर्ज किए गए थे।

मालेगांव धमाके के आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी ने स्पेशल NIA कोर्ट से अपनी जमानत रद्द करने की मांग की है। चतुर्वेदी का कहना है कि उसे फिर से हिरासत में ले लिया जाए क्योंकि केस की रोजाना सुनवाई होनी है और उसके पास मुंबई में रहने का ठिकाना नहीं है। गौरतलब है कि इस केस में CrPC- 313 के तहत आरोपियों और गवाहों के बयानों की रिकॉर्डिंग अगले कुछ महीनों तक चल सकती है।

सुधाकर ने कोर्ट को दी अपील में कहा है कि वह मिर्जापुर का रहने वाला है और रोज मुंबई नहीं आ सकता। इतना ही नहीं उसे इतने लंबे टाइम के लिए मुंबई में घर ढूंढने में दिक्कत हो रही है।

मालेगांव ब्लास्ट मामले में सात आरोपियों के खिलाफ सुनवाई शुरू
मालेगांव ब्लास्ट मामले में सात आरोपियों के खिलाफ NIA की विशेष अदालत में 3 अक्टूबर से सुनवाई शुरू हो गई है। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में भिक्खु चौक विस्फोट मामले की सुनवाई मुंबई में NIA विशेष सत्र न्यायालय में चल रही है।

सुधाकर के अलावा मुख्य आरोपियों में BJP सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मेजर (रिटायर्ड) रमेश उपाध्याय, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित, अजय रहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और समीर कुलकर्णी हैं।

आरोपी का बयान लेने के बाद अगली सुनवाई होगी
मालेगांव ब्लास्ट केस में करीब 323 गवाह थे। उनमें से 34 गवाह पलट गए। बाकी 289 गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने करीब 4-5 हजार सवालों का एक सेट तैयार किया है। CrPC की धारा 313 के मुताबिक आरोपियों को कोर्ट के सामने अपनी बात रखने का मौका मिलता है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। उसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी।

मालेगांव ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए थे
महाराष्ट्र के मालेगांव (मुंबई से करीब 200 किमी दूर) में 29 सितंबर 2008 को ब्लास्ट हुआ था। यहां एक मस्जिद के पास एक बाइक में एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाई गई थी। घटना में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे।

मामले की जांच पहले महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) कर रही थी, 2011 में इन्वेस्टिगेशन राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को ट्रांसफर कर दी गई।

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सांसद प्रज्ञा ठाकुर बोलीं- मालेगांव ब्लास्ट के बारे में नहीं जानती

मालेगांव ब्लास्ट मामले में सात आरोपियों के खिलाफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत में सुनवाई चल रही है। पिछले दिनों कोर्ट ने पीड़ितों की गवाही से जुड़े 60 सवालों पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत 7 आरोपियों के बयान दर्ज किए। इन सभी सवालों का जवाब प्रज्ञा ठाकुर ने तीन शब्दों में दिया। उन्होंने कहा- ‘मुझे जानकारी नहीं’। पढ़ें पूरी खबर…

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