पैगंबर के अपमान के आरोप में NIT श्रीनगर बंद: एकेडेमिक एक्टिविटी नहीं होंगी, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले आरोपी छात्र को छुट्‌टी पर भेजा गया

श्रीनगर6 मिनट पहले

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NIT के स्टूडेंट्स ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर संस्थान में मंगलवार को प्रदर्शन शुरू कर दिया। - Dainik Bhaskar

NIT के स्टूडेंट्स ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर संस्थान में मंगलवार को प्रदर्शन शुरू कर दिया।

जम्मू-कश्मीर में एक स्टूडेंट्स के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बुधवार को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) श्रीनगर बंद कर दिया गया है। छात्र पर अपने पोस्ट में पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने का आरोप है।

NIT के अन्य छात्रों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर संस्थान में मंगलवार को प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद NIT श्रीनगर के प्रभारी रजिस्ट्रार अतीकुर रहमान ने संस्थान में अगले आदेश तक सभी एकेडेमिक एक्टिविटीज बंद करने का नोटिस जारी कर दिया।

छात्रों ने शहर के निगीन इलाके में स्थित संस्थान के दोनों गेटों को बंद कर दिया और परिसर के अंदर नारे लगाए। मामले को लेकर बुधवार को NIT के अलावा श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज और डाउनटाउन इलाके में स्थित इस्लामिया कॉलेज के छात्रों ने भी प्रदर्शन किया। आरोपी छात्र को संस्थान ने छुट्‌टी पर भेज दिया है।

स्टूडेंट्स ने शहर के निगीन इलाके में स्थित संस्थान के दोनों गेटों को बंद कर दिया और परिसर में नारेबाजी की।

स्टूडेंट्स ने शहर के निगीन इलाके में स्थित संस्थान के दोनों गेटों को बंद कर दिया और परिसर में नारेबाजी की।

पुलिस ने कहा- वीडियो यूट्यूब से लिया गया
IGP कश्मीर वीके विर्दी ने मंगलवार को कहा- पुलिस को NIT परिसर में छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन के बारे में सूचना मिली थी। जांच में पता चला कि एक छात्र ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की थी। हालांकि वीडियो छात्र का नहीं था, बल्कि यूट्यूब से लिया गया था।

विर्दी ने कहा कि पोस्ट की सामग्री ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। पुलिस को NIT रजिस्ट्रार से एक लिखित शिकायत मिली है। जिसमें कानूनी कार्रवाई का आग्रह किया गया है। जांच जारी है।

पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की
इधर, श्रीनगर की निगीन पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सांप्रदायिक तनाव और और वैमन्यस्यता बढ़ाने के आरोप में सेक्शन 153 के तहत और किसी धर्म के अपमान के आरोप में सेक्शन 295 के तहत केस दर्ज किया गया है।

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