न्यूजक्लिक से जुड़ा मामला CBI के पास पहुंचा: पुरकायस्थ के घर टीम ने छानबीन की, पत्नी से पूछताछ की; वेबसाइट पर चीन से फंडिंग लेने का आरोप

नई दिल्ली6 मिनट पहले

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गिरफ्तारी के बाद प्रबीर पुरकायस्थ को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ऑफिस लाया गया था। - Dainik Bhaskar

गिरफ्तारी के बाद प्रबीर पुरकायस्थ को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ऑफिस लाया गया था।

चीन से फंड लेने और चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में न्यूजक्लिक के खिलाफ अब CBI टीम भी छानबीन कर रही है। बुधवार को CBI की एक टीम दिल्ली में न्यूजक्लिक के फाउंडर और एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ के घर गई और तलाशी ली।

लगभग आठ लोगों की टीम पुरकायस्थ के घर पर मौजूद थी। टीम ने पुरकायस्थ की पत्नी गीता हरिहरन से पूछताछ की। जबकि पुरकायस्थ फिलहाल इस मामले में एचआर हेड अमित चक्रवर्ती के साथ पहले से ही ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं।

CBI सहित 5 एजेंसियां कर रहीं मामले की जांच
न्यूजक्लिक के खिलाफ CBI सहित पांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। सबसे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने FIR दर्ज की थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, प्रवर्तन निदेशालय (ED) और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने केस से जुड़े अलग-अलग मामलों में जांच शुरु की। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने न्यूजक्लिक के खिलाफ फॉरेन कांन्ट्रिब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।

दिल्ली पुलिस की FIR में क्या, जिससे हुए खुलासे
दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, न्यूजक्लिक पर चीन समर्थक प्रोपेगैंडा फैलाने के लिए पैसे लेने का आरोप लगाया गया है। FIR के अनुसार न्यूजक्लिक वेबसाइट को भारत की संप्रभुता बिगाड़ने और लोगों में देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए चीन से बड़ी मात्रा में फंडिंग मिली है।

वेबसाइट के फाउंडर पुरकायस्थ ने साल 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म (PADS) के साथ साजिश रची।

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, FIR में लिखा है कि प्रबीर पुरकायस्थ ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान माहौल बिगाड़ने के लिए एक ग्रुप- पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म (PADS) के साथ साजिश रची।

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि उसके पास प्रबीर पुरकायस्थ और अमेरिकी टेक मुगल नेविल रॉय सिंघम के बीच के ईमेल ट्रेल्स हैं। इनमें चर्चा की गई है कि भारत का नक्शा कैसे बनाया जाए, जहां कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश ‘विवादित क्षेत्र’ के रूप में दिखाए जाएं।

न्यूजक्लिक का पूरा मामला सिलसिलेवार पढ़ें…

5 अगस्त 2023: न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी। इसमें बताया गया कि ब्रिटेन और अमेरिका में कुछ ग्रुप चीन के प्रोपेगैंडा को प्रमोट करने में जुटे हैं। इन संगठनों की जांच की गई तो सामने आया कि अमेरिकन मिलियनेयर नेविल रॉय सिंघम इसकी फंडिंग कर रहे हैं। टाइम्स के मुताबिक नेविल रॉय उन संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, जो दुनिया में चीन की उपलब्धियों का बखान करती हैं।

न्यूयॉर्क टाइम्स की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि सिंघम के साथ मैसाचुसेट्स में एक थिंक टैंक, मैनहटन की संस्था, दक्षिण अफ्रीका में एक राजनीतिक दल, भारत और ब्राजील में न्यूज ऑर्गेनाइजेशन सहित कई ग्रुप जुड़े हैं। इनके पास अरबों डॉलर के साधन हैं। सिंघम शिकागो में सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी कंपनी थॉटवर्क्स चलाते हैं। इससे एक भारतीय न्यूज वेबसाइट भी जुड़ी है। 69 साल के सिंघम शंघाई में बैठते हैं। वहां उनका नेटवर्क यूट्यब पर एक शो चलाता है। इसके लिए शंघाई का प्रोपेगैंडा विभाग भी कुछ पैसा देता है।

7 अगस्त 2023: भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट का हवाला देकर न्यूजक्लिक को मिलने वाली चीनी फंडिंग का मुद्दा उठाया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि कांग्रेस, चीन और विवादित न्यूज वेबसाइट न्यूजक्लिक एक ही गर्भनाल से जुड़े हैं। राहुल गांधी की ‘नकली मोहब्बत की दुकान’ में पड़ोसी सामान साफ देखा जा सकता है। चीन के प्रति उनका प्रेम नजर आ रहा है। वे भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं।

17 अगस्त 2023: न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने न्यूजक्लिक के खिलाफ केस दर्ज किया। इनके खिलाफ IPC की धारा 153 (ए) (धर्म, जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के साथ-साथ यूएपीए की कई धाराएं (13, 16, 17, 18 और 22) भी लगाई गई हैं। धारा 16- आतंकी मामलों से जुड़ी, धारा 17- आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग जुटाना, धारा 18- षड्यंत्र की सजा, धारा 22 सी- कंपनियों द्वारा किए गए अपराध की सजा है।

22 अगस्त 2023: दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूजक्लिक के एडिटर-इन-चीफ प्रबीर पुरकायस्थ को नोटिस दिया था। यह नोटिस दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग (EOW) की याचिका पर दिया गया था। पुलिस ने याचिका में कोर्ट के अंतरिम आदेश को वापस लेने की अपील की थी, जिसमें न्यूज साइट के खिलाफ सख्त एक्शन लेने पर रोक लगाई गई थी।

दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 जुलाई 2021 को प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया था। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि पुरकायस्थ को अधिकारियों के निर्देशों के मुताबिक जांच में सहयोग करना होगा। दिल्ली पुलिस की याचिका के बाद कोर्ट ने पुरकायस्थ से इस मामले में जवाब तलब किया था।

3 अक्टूबर 2023: दिल्ली पुलिस ने न्यूजक्लिक से जुड़ी 30 से ज्यादा लोकेशंस पर छापेमारी की थी। पुलिस ने बताया कि 9 महिलाओं समेत 46 लोगों से पूछताछ की गई। इनमें पत्रकार उर्मिलेश, औनिंद्यो चक्रवर्ती, अभिसार शर्मा, प्रांजय गुहा के अलावा इतिहासकार सोहेल हाशमी भी शामिल हैं। करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद इन्हें छोड़ दिया गया। प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

4 अक्टूबर 2023: प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को 4 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां ट्रायल कोर्ट ने दोनों को 7 दिन (11 अक्टूबर) की पुलिस रिमांड में भेज दिया। उधर, पुलिस ने न्यूजक्लिक के ऑफिस को भी सील कर दिया।

6 अक्टूबर 2023 : प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से अर्जेंट हियरिंग की अपील की थी। उन्होंने दोनों की गिरफ्तारी और 7 दिन की पुलिस कस्टडी को चुनौती दी। कोर्ट से प्रबीर और अमित को अंतरिम राहत के रूप में तत्काल रिहाई देने की मांग की थी। 6 अक्टूबर को याचिका पर सुनवाई हुई, तब कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

9 अक्टूबर 2023: हाईकोर्ट में प्रबीर और अमित के वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किलों की गिरफ्तारी और रिमांड को कई कानूनी आधारों पर बरकरार नहीं रखा जा सकता है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उन्हें वजह नहीं बताई थी। ट्रायल कोर्ट में प्रबीर और अमित के वकील की अनुपस्थिति में रिमांड का आदेश जारी किया गया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस तुषार राव गेडेला ने आदेश सुरक्षित रख लिया।

10 अक्टूबर 2023 : न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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दिल्ली कोर्ट ने मंगलवार (10 अक्टूबर) को न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले कोर्ट ने 9 अक्टूबर को उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।​​​​​​​ पढ़ें पूरी खबर…

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