नाबालिगों ने सेक्शुअल हैरेसमेंट करने वाले युवक को मार डाला: पहचान छुपाने को पत्थर से चेहरा कुचला, शव में आग लगाई

नई दिल्ली10 घंटे पहले

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सेक्शुअल हैरेसमेंट से तंग आकर नाबालिग लड़के ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया है। - Dainik Bhaskar

सेक्शुअल हैरेसमेंट से तंग आकर नाबालिग लड़के ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया है।

दिल्ली में एक नाबालिग ने 21 दिसंबर को अपने दो नाबालिग दोस्तों के साथ मिलकर युवक की खुखरी (चाकू) से हत्या कर दी। शव की पहचान न हो, इसलिए आरोपियों ने चेहरा पत्थर से कुचल दिया। फिर शव को आग लगा दी।

पुलिस ने वारदात के दो दिन बाद (23 दिसंबर को) तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में मुख्य आरोपी ने बताया- शख्स उसका सेक्शुअल हैरेसमेंट करता था, इसीलिए मैंने दोस्तों के साथ मिलकर उसे मार डाला।

पुलिस को देख डर गए, कहा- हमने मर्डर किया है
साउथ-ईस्ट दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर राजेश राव के मुताबिक, 23 दिसंबर को पुलिस को सड़क पर तीन संदिग्ध नाबालिग दिखे। टीम को देख वे वे डर गए। इस पर टीम ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया- हमने एक युवक की हत्या की है।

आरोपियों ने बताया कि वे निजामुद्दीन बस्ती के रहने वाले हैं। हमनें आजाद अहमद (25 साल) नाम के शख्स की हत्या की है। उसका शव खुसरो पार्क में पड़ा है।

पुलिस ने आरोपियों की बताई जगह पर पहुंची तो वहां युवक का अधजला शव पड़ा मिला। शव के पास ही खुखरी (चाकू), लाठी और पत्थर भी पड़े थे, जिन्हें आरोपियों ने हत्या में इस्तेमाल किया था। क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। सबूत इकट्ठा किए गए और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए AIIMS भेज दिया गया।

डिप्टी कमिश्नर राजेश राओ ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि आजाद ने एक आरोपी का कई बार सेक्सुअल हैरेसमेंट किया था। इसका बदला लेने के लिए नाबालिग ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या का प्लान बनाया। तीनों ने 21 दिसंबर की रात 10 बजे आजाद को पार्क में पीटा, फिर खुखरी घोंपकर हत्या कर दी।

तीनों नाबालिग शेल्टर होम भेजे गए
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि तीनों के खिलाफ हत्या संबंधी धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। उन्हें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश करने के बाद शेल्टर होम भेज दिया गया है।

पुरुषों के सेक्शुअल हैरासमेंट पर देश में कानून सीमित

इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 354, 509 और 376 सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े हैं। लेकिन ये सारे कानून महिलाओं के साथ ईव टीजिंग, सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप के हैं जो पुरुषों पर लागू नहीं होते। पुरुषों के यौन उत्पीड़न से जुड़ा केवल एक ही धारा है वह है IPC की धारा 377।

झारखंड हाई कोर्ट में एडवोकेट धीरज कुमार बताते हैं कि कोई पुरुष किसी पुरुष के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए तो इसे अपराध माना जाएगा। ऐसा साबित होने पर 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अगर पुरुष महिला के साथ भी ऐसा करे तो इस परिस्थिति में भी धारा 377 के तहत अपराध माना जाता है।

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