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नई दिल्ली6 मिनट पहले
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दिल्ली में एक सरकारी स्कूल का टीचर गलती से अपने साथ लाइव कार्टरिज लेकर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गया। एयरपोर्ट प्रबंधन ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट 1959 के सेक्शन 25 के तहत इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पुलिस स्टेशन पर FIR दर्ज कराई गई। मामले की सुनवाई के दौरान जज ने टीचर का पक्ष जानने के बाद FIR को खारिज कर दिया, और उसे बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास देने की सजा सुनाई।
13 साल पहले चमोली में मिला था कार्टरिज
दरअसल टीचर ने FIR को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान उसने कोर्ट को बताया था कि एयरपोर्ट पर उसके पास से जो कार्टरिज बरामद हुआ वह उसे 2008-09 में चमोली उत्तराखंड में सड़क पर पड़ा हुआ मिला था, जब वह स्कूल में पढ़ाई ही कर रहा था। तब से यह कार्टरिज उसके पास है और वह गलती से उसे एयरपोर्ट लेकर चला गया था।
एक महीने तक एक्स्ट्रा क्लास लेने की सजा सुनाई
टीचर का पक्ष जानने के बाद जस्टिस जसमीत सिंह ने टीचर को आदेश दिया कि वह अपने स्कूल में एक महीने तक कमजोर बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाएंगे। जस्टिस ने डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन को इस इलाके के प्राइमरी क्लास के कमजोर बच्चों की लिस्ट बनाने का निर्देश दिया है।
वहीं, स्कूल के प्रिंसिपल को भी कहा गया है कि वे स्कूल में एक कमरे की व्यवस्था कराएं जहां पर रोजाना दो घंटे की एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाएगी। इसमें सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाना जरूरी होगा। जज ने कहा कि एजुकेशन ऑफिसर और प्रिंसिपल को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि आदेश का पालन हो रहा है।
कोर्ट की सलाह- समाज की भलाई के लिए काम करे
कोर्ट ने कहा कि मौजूदा केस रद्द किए जाने के लायक है क्योंकि सिर्फ ध्यान ने देने की वजह से टीचर के बैग में लाइव कार्टरिज रह गया था, वे उसे जानबूझकर अपने साथ नहीं ले गए थे। हालांकि इस मामले में पुलिस का अहम वक्त बर्बाद हुआ इसलिए याचिकाकर्ता को समाज की भलाई के लिए कुछ काम करना चाहिए।