पटना2 घंटे पहले
- कॉपी लिंक
19 सितंबर को इस मामले में सुनवाई हुई थी। लालू सशरीर कोर्ट में उपस्थित हुए थे।
चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर आज सुनवाई होनी है। पटना की सिविल कोर्ट स्थित सीबीआई कोर्ट में ये सुनवाई होगी। बताया जा रहा है कि लालू इस दौरान सशरीर कोर्ट में मौजूद रहेंगे।
इसके पहले इस मामले में 19 सितंबर को सुनवाई हुई थी। लालू यादव इस सुनवाई में सशरीर कोर्ट में उपस्थित हुए थे। हालांकि वह थोड़ी देर में ही वहां से निकल गए थे।
आपको बता दें कि चारा घोटाले के आरसी 63 ए 1996 में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व सांसद आर के राणा, फूलचंद सिंह, नौकरशाह बैक जूलियस और पूर्व सांसद जगदीश शर्मा समेत 22 लोगों पर आरोप गठित हुए थे।
इस मामले में सीबीआई कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। जिसमें सीबीआई की ओर अब तक 76 लोगों की गवाही भी हो चुकी है।
सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव समेत कुल 44 लोगों पर चार्जशीट भी दायर की थी। इसमें 22 लोगों की मृत्यु के कारण ट्रायल बंद कर दिया गया है।
पटना के सिविल कोर्ट स्थित सीबीआई कोर्ट में चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की सुनवाई होनी है।
गौरतलब हो कि चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को सजा भी हो चुकी है, लेकिन आरसी 63 ए 1966 का अंतिम केस के कारण सुनवाई अभी जारी है। भागलपुर बांका के उप कोषागार से फर्जी विपत्र के आधार पर 46 लख रुपए की अवैध निकासी की गई थी।
इसी मामले को लेकर बुधवार 27 सितंबर को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होनी है। लालू इस पेशी के दौरान कोर्ट में खुद मौजूद रह सकते हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से लालू प्रसाद यादव के पेशी होने की जानकारी नहीं दी गई है।
ये खबर भी पढ़िए…
लैंड फॉर जॉब्स केस में लालू के खिलाफ चलेगा केस:केंद्र सरकार ने CBI को दी मंजूरी; तेजस्वी की चार्जशीट पर अब 21 सितंबर को सुनवाई
लैंड फॉर जॉब्स मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू यादव पर केस चलेगा। CBI को केंद्र सरकार से इसकी इजाजत मिल चुकी है। 1 महीने पहले CBI ने केंद्र से लालू के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी थी। CBI ने आज दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कथित लैंड फॉर जॉब्स केस में ताजा आरोप पत्र के संबंध में गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है।लैंड फॉर जॉब मामला तब का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे, इसलिए इसमें गृह विभाग से अनुमति की जरूरत थी।CBI ने बताया कि हमने लालू के अलावा रेलवे के 3 अधिकारियों के खिलाफ भी केस चलाने की मंजूरी मांगी थी, जो फिलहाल नहीं मिली है। उम्मीद है कि एक हफ्ते में इजाजत मिल जाएगी। पूरी खबर पढ़िए