गुजरात हाई कोर्ट के इतिहास में सबसे बड़ा समझौता: 9 साल बाद लोक इफको बीमा कंपनी ने मृतक के परिवार को दिया 5.40 करोड़ का चेक

अहमदाबाद7 मिनट पहले

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एक निजी कंपनी के मैनेजर की वर्ष 2014 में सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। - Dainik Bhaskar

एक निजी कंपनी के मैनेजर की वर्ष 2014 में सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी।

राष्ट्रीय कानून सेवा के तत्वावधान में गुजरात राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और गुजरात उच्च न्यायालय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा गुजरात हाईकोर्ट में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में एक मामले का निराकरण हुआ, जिसमें 2014 में एक हादसे के दौरान जान गंवाने वाले परिवार को बीमा कंपनी द्वारा 5.40 करोड़ रुपए का चेक दिया गया।

2014 में हुई थी मैनेजर की मौत
एक निजी कंपनी के मैनेजर की वर्ष 2014 में सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। मृतक के परिवार ने भरूच ट्रिब्यूनल में बीमा कंपनी के खिलाफ 3.94 करोड़ का मुकदमा दायर किया था। यह मामला आज लोक अदालत में आया। जिसमें गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश पर इफको बीमा कंपनी ने मृतक के परिवार को 5.40 करोड़ का चेक दिया।

एक निजी कंपनी के मैनेजर की वर्ष 2014 में सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी।

एक निजी कंपनी के मैनेजर की वर्ष 2014 में सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी।

ड्राइवर की लापरवाही से हुआ था हादसा
निजी कंपनी में जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत प्रकाशभाई वाघेला अहमदाबाद एयरपोर्ट से वडोदरा जा रहे थे। जहां नारोल टोल प्लाजा पर ड्राइवर की लापरवाही से ट्रक चलाने के कारण हुए हादसे में 40 वर्षीय प्रकाशभाई वाघेला की मौत हो गई। इसके खिलाफ परिवार के सदस्यों ने सभी खर्चों को ध्यान में रखते हुए बीमा कंपनी के खिलाफ भरूच के ट्रिब्यूनल में 3.94 करोड़ का दावा दायर किया था।

31 लाख रुपए था मृतक का सालाना पैकेज
हादसे में मृतक का नाम प्रकाशभाई वाघेला का सालाना पैकेज 31 लाख रुपए था। उन पर पत्नी, दो नाबालिग बेटों और माता-पिता की जिम्मेदारी थी। प्रकाश के परिवार ने 2014 आवेदन की तिथि से आदेश की तिथि तक 9% ब्याज पर बीमा कंपनी के खिलाफ 6,31,35,000 रुपए का मुकदमा दायर किया गया।

इसी मामले में आज हुई सुनवाई में 5,40,45,998 रुपए के भुगतान करने पर सहमति बनी। बीमा कंपनी को यह राशि 4 सप्ताह के भीतर आवेदक के खाते में जमा करने का आदेश दिया गया है।