केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आज फिर SC में सुनवाई: कल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- आप अरेस्ट-रिमांड के खिलाफ हैं तो बेल के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया

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नई दिल्ली1 घंटे पहले

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अरविंद केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को अरेस्ट किया था। - Dainik Bhaskar

अरविंद केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को अरेस्ट किया था।

दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल एक अप्रैल से तिहाड़ जेल में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में मंगलवार 30 अप्रैल को फिर मामले की सुनवाई करेगी।

इससे पहले 29 अप्रैल को भी शीर्ष कोर्ट में सुनवाई हुई थी। केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से ASG एसवी राजम ने दलीलें रखीं।

बेंच ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा- दरअसल आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ हैं। आपने जमानत के लिए आवेदन क्यों नहीं किया? इस पर सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध है इसलिए। इस पर ED के वकील एसवी राजू ने कहा कि इन्होंने पिछली कस्टडी का भी विरोध नहीं किया। आपको नोटिस भेजे गए थे। आपने इसे नजरअंदाज कर दिया।

29 अप्रैल की सुनवाई में केजरीवाल के वकील सिंघवी की दो प्रमुख दलीलें

  • 3 स्टेज होती हैं। दस्तावेज, विश्वास करने का कारण और आरोपी होना। गिरफ्तार करने का अधिकार होने का मतलब यह नहीं कि गिरफ्तार कर लें। आरोप सिद्ध होना चाहिए, सिर्फ शक नहीं होना चाहिए। आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए या आरोप सिद्ध होने के सबूत होने चाहिए। कुछ आधार होना चाहिए, जो हमें नहीं पता।
  • केजरीवाल को सीबीआई ने बुलाया, वो गए। ईडी के नोटिस का डिटेल में जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि वो नहीं आ सकते। आप आज ये नहीं कह सकते हैं कि आप आए नहीं, इसलिए हमने गिरफ्तार कर लिया। ये मेरा अधिकार है कि मैं ना जाऊं। अगर कोई आरोपी कहता है कि मैं बयान नहीं दूंगा तो क्या आप कह सकते हैं कि आरोपी सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए उसे गिरफ्तार करते हैं? इन्होंने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। सेक्शन 50 के तहत वहां बयान नहीं लिए गए। डेढ़ साल तक गिरफ्तारी नहीं की गई। मेरी बेल को नकार दिए जाने से मुझे घर आकर गिरफ्तार करने का आधार नहीं बन जाता।

हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को सही बताया था
9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया था। साथ ही कहा था कि ED के पास गिरफ्तारी के पर्याप्त सबूत हैं। इसके बाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 10 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। 15 अप्रैल को सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने 29 अप्रैल की तारीख दी थी। कल सिंघवी ने एक घंटे तक दलीलें रखी थीं।

सिसोदिया इसी मामले में जेल में, संजय सिंह जमानत पर
केजरीवाल से पहले शराब नीति केस में AAP नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हुई थी। सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से जेल में बंद हैं। संजय सिंह को ED ने 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। इसी महीने 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। तिहाड़ में 6 महीने रहने के बाद 3 अप्रैल को वो बाहर आए थे।

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केजरीवाल की कस्टडी 7 मई तक बढ़ी, जेल में पहली बार इंसुलिन दी गई

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार 23 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी। इसके पहले केजरीवाल की कस्टडी 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, फिर उसके बाद 23 अप्रैल तक बढ़ाई गई थी। कोर्ट के इस आदेश के बाद केजरीवाल अब लोकसभा चुनाव के दूसरे (26 अप्रैल) और तीसरे (7 मई) फेज की वोटिंग के दौरान भी जेल में रहेंगे। केजरीवाल के अलावा BRS नेता के. कविता और एक अन्य आरोपी चरनप्रीत की कस्टडी भी 7 मई तक बढ़ा दी गई है। पूरी खबर पढ़ें…

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