Now Rs 5 lakh will be given in case of death in train accident

  • रेलवे बोर्ड में रेल हादसों के लिए मुआवजा राशि को दस गुणा बढ़ाया

NEW DELHI. रेल हादसों के बाद मिलने वाले मुआवजा राशि को 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है. अब ट्रेन हादसे में किसी की मौत होने पर परिजन को 50 हजार रुपए की जगह 5 लाख रुपए मुआवाज मिलेगा. गंभीर रूप से घायल होने पर यात्री को 25 हजार रुपए की जगह 2.5 लाख रुपए मिलेंगे. मामूली चोट में भी 5 हजार की जगह 50 हजार रुपए का मुआवजा रेलवे देगा.

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रेलवे की अधिसूचना

रेलवे बोर्ड की ओर से 18 सितंबर 2023 को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अगर ट्रेन में आतंकी हमला, डकैती या फिर किसी भी तरह का हिंसक हमला होता है तो उनके पीड़ितों को भी रेलवे मुआवजा देगी. रेलवे ने अधिसूचना जाारी कर मुआवजा आदेश तो तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है. इसमें कहा गया है कि नियम 18 सितंबर से लागू कर दिया गया है. इससे पहले मुआवजा राशि में 2012-2013 में संशोधन किया गया था.

रेलवे बोर्ड के जारी अधिसूचना में बताया गया है कि अगर दुर्घटना में कोई घायल अस्पताल में 30 दिन से ज्यादा भर्ती रहता है तो उसका बिल भी रेलवे देगी. गंभीर मरीज को इलाज के लिए प्रतिदिन 3,000, 1,500 और 750 रुपए का भुगतान किया जायेगा. आतंकी हमला, डकैती या अन्य हिंसक वारदात में प्रतिदिन के हिसाब से 1,500 या 750 रुपए दिए जाएंगे.

रेलवे गेट पर एक्सीडेंट होने पर भी मिलेगी सहायता

रेलवे ने जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि रेलवे की गलती से अगर किसी क्रॉसिंग पर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो भी मुआवजा पाने के लिए लोग अधिकृत होंगे. हालांकि रेलवे ने स्पष्ट किया है कि रेलवे स्टेशन पर करंट लगने से होने वाली मौत पर सहायता राशि नहीं दी जायेगी.

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