NCR : अधिसूचना जारी होने के बाद भी NCRMU एवं NCRES के कार्यालय में चल रही चुनावी गतिविधियां

  • उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ ने रेल राज्य मंत्री से मिलकर सभी कार्यालयसील करने, अन्यथा UMRKS को ऑफिस देने की रखी मांग

AGRA . उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ ने रेलवे यूनियन चुनाव में भेदभाव का आरोप लगाते हुए रेल प्रशासन के आदेश का भी अनुपालन नहीं होने का आरोप लगाया है. संघ की ओर से यहां आये रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का स्वागत किया गया. इस मौके पर संघ की ओर से मंडल मंत्री बंदी बदन झा ने मांगों का पुलिंदा रेल राज्य मंत्री को थमाया है. इसमें चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद भी (AIRF/NCRMU) एवं (NFIR/NCRES) के कार्यालय खुले होने और उनमें चुनावी गतिविधियां संचालित किये जाने का आरोप लगाया है.

आगरा प्रवास के दौरान रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू से मिलने वालों में भारतीय रेलवे मजदूर संघ के मंगेश देशपांडे, जोनल संगठन चंद्रकांत चतुर्वेदी, मंडल मंत्री आगरा मंडल बसी बदन झा, मार्गदर्शक राकेश अवस्थी, रनिंग ब्रांच के शाखा कोषाध्यक्ष राहुल समेत महामंत्री हेमंत कुमार विश्वकर्मा आदि मौजूद थे.

मंडल मंत्री ने रेल राज्य मंत्री को बताया है कि चुनाव की अधिसूचना 30 अगस्त 2024 को जारी की गयी. इसके बाद सभी यूनियनों को समान अधिकार दिया जाना चाहिए परंतु अब तक (AIRF/NCRMU) एवं (NFIR/NCRES) यूनियनों के कार्यालय खुले हैं. यहां से चुनावी गतिविधियां संचालित की जा रही है. वहीं उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ (UMRKS) के पास कोई कार्यालय नहीं हैं. UMRKS ने सभी कार्यालयों को सील करने अथवा UMRKS को भी कार्यालय उपलब्ध कराने की मांग उठायी है. इस मौके पर रेल राज्य मंत्री को मांगों का प्रस्ताव भी सौंपा गया.

रेल राज्य मंत्री को UMRKS  को सौंपा मांग पत्र 

  • राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा एकीकृत पेंशन प्रणाली(UPS) को बंद करके पुरानी पेंशन प्रणाली (OPS) को पुनः लागू किया जाए
  • आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाना चाहिए, जिससे प्रत्येक 10 वषों में होने वाले वेतन /भत्ते पुनरीक्षित (REVISED) हो सकें
  • कर मुक्त आय की सीमा बढ़ा कर रुपये 10 लाख की जाये एवं मानक कटौती में भी वृद्धि करके कर्मचारियों को राहत प्रदान किया जाना चाहिए
  • लोको पायलट, सहायक लोको पायलट एवं ट्रेन मैनेजर को ट्राली बैंग देने की नीति के स्थान पर रेल के सभी सामान लोकोमोटिव कैब /ब्रेकवान में उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जबतक लोकोमोटिव या ब्रेकवान मे रेल का सामना उपलब्ध नहीं कराया जाता है उस समय तक व्यक्तिगत लाइन बॉक्स जारी रखा जाये
  • रनिंग कर्मचारियों का सम्पूर्ण किलोमीटर भत्ता कर मुक्त किया जाना चाहिए
  • रेल कर्मचारियों के माता-पिता को पास नियमों संसोधन कर परिवार सदस्यों मे सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे मेडिकल एवं पास की सुविधा मिल सके
  • CGEGIS-1980 में परिवर्तन कर सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू किया जाना चाहिए, जिससे कर्मचारी को मिलने वाली बीमा की राशि 30000, 60000 एवं 120000 रुपये के स्थान पर न्यूनतम 15 लाख रुपए मिल सके
  • ट्रेंक मेंटेनर कर्मचारियों के लिए LDCE OPEN TO ALL किया जायें. संक्रमण भत्ता दिया जाये
  • ट्रैक मेंटेनर को उपलब्ध कराया गयें, सेफ्टी शूज, पानी की बोतल गुणवत्ता की जांच कर उचित कार्रवाई किया जाना चाहिए
  • ट्रैक मेंटेनर की सुरक्षा की दृष्टि से रक्षक यंत्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए
  • अनुशासन एवं अपील अधिनियम – 1968 के दुरुपयोग को रोका जाना चाहिए इसके लिए युनियनों के पदाधिकारियों को आरोप पत्र जारी करने का अधिकार एवं किसी भी जांच-पड़ताल का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए
  • साइबर एक्सपर्ट के पदों का सृजन कर उनको शीघ्र भरा जाना चाहिए
  • पुराने रेल आवासों को तुड़वाकर, आधुनिक सुविधायुक्त (पार्किंग स्थल, पार्क, खेलकूद मैदान, स्वीमिंग पूल, वाचनालय, पुस्तकालय, CCTV एवं सुरक्षा व्यवस्था आदि) रेलवे कालोनी विकसित किया जाना चाहिए
  • उत्तर मध्य रेलवे पर जी एण्ड एस आर की संशोधन स्लिप नं. में क्रमांक – 79 5.23/3 को पुनः समीक्षा किया जाना चाहिए। ऐसे संशोधनों से लोक पायलट /ट्रेन मैनेजर की गरिमा को कम किया जा रहा है
  • रेलवे में ग्रुप डी /फीडर कैडर ट्रैक मेंटेनर कर्मचारियों को बनाया जाये और उनके 03 से 05 वर्ष हो जाने के बाद अन्य विभागों यांत्रिक, परिचालन, वाणिज्य, विद्युत, चिकित्सा आदि में स्थानान्तरण किया जाये जिससे ट्रैक मेंटेनर कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति का लाभ मिल सके
  • ट्रेन मैनेजर की तरह लोको पायलट /सहा. लोको पायलट का टॉर्च सैल अलाउन्स भी पुनरीक्षित किया जाना चाहिए
  • महंगाई भत्ता जनवरी 2024 में 50 प्रतिशत हो गया है जबकि रनिंग भत्ता 25 प्रतिशत अभी तक नहीं किया गया है
  • रनिंग रुम में सब्सिडाईज फूड के स्थान पर राशन और सब्जियों की दुकान बिना लाभ-हानि की खोला जाना चाहिए
  • 12 घंटे का अमानवीय ड्यूटी रोस्टर तत्काल प्रभाव बंद कर 08 घंटे की ड्यूटी शुरू किया जाना चाहिए
  • ट्रैक मेंटेनर की वरियता सूची मण्डल स्तर पर लागू किया जाना चाहिए