हाईकोर्ट ने ममता को गवर्नर पर अपमानजनक टिप्पणी से रोका: कहा- बोलने की आजादी के नाम पर किसी की प्रतिष्ठा धूमिल नहीं कर सकते

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कोलकाता2 घंटे पहले

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कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार (16 जुलाई) को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तीन अन्य लोगों को गवर्नर सीवी आनंद बोस पर किसी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी से रोका है। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मनमाना नहीं है। बोलने की आजादी की आड़ में अपमानजनक बयान देकर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा धूमिल नहीं कर सकते।

दरअसल, बंगाल गवर्नर ने ममता बनर्जी, TMC नेता कुणाल घोष और और दो विधायकों- सयंतिका बनर्जी और रेयात हुसैन सरकार के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। पूरा विवाद पिछले महीने दो TMC विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह स्थल को लेकर शुरू हुआ था।

ममता ने बंगाल गवर्नर पर लगे यौन शोषण के बाद 27 जून को कहा था कि महिलाएं राजभवन जाने से डरती हैं। इसलिए, उन्होंने विधायकों का शपथ ग्रहण विधानसभा में कराने की मांग की, जबकि राज्यपाल राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने के पक्ष में थे।

गवर्नर आनंद बोस ने 28 जून को ममता समेत 4 लोगों के खिलाफ हाईकोर्ट में मानहानि का केस दर्ज किया। बोस ने अपने ऊपर गलत टिप्पणियों को लेकर ममता की आलोचना की। कलकत्ता हाईकोर्ट 10 जुलाई को मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ था।

गवर्नर बोस के खिलाफ यौन उत्पीड़न के दो केस

पहला केस: राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर राजभवन की महिला कर्मी ने 2 मई को यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। उसने मामले को लेकर हरे स्ट्रीट थाने में लिखित शिकायत दी। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, महिला का आरोप है कि वो 24 मार्च को स्थायी नौकरी का निवेदन लेकर राज्यपाल के पास गई थी। तब राज्यपाल ने बदसलूकी की। गुरुवार को फिर यही हुआ तो वह राजभवन के बाहर तैनात पुलिस अधिकारी के पास शिकायत लेकर गई।

दूसरा केस: राज्यपाल बोस के खिलाफ सेक्शुअल हैरेसमेंट का एक और केस सामने आया है। उन पर एक ओडिसी क्लासिकल डांसर ने दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। शिकायत अक्टूबर 2023 में दर्ज कराई गई थी।न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, बंगाल पुलिस ने पिछले हफ्ते राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट सौंपी है। 14 मई को मामला सामने आया है। ओडिसी डांसर ने अपनी शिकायत में बताया है कि वह विदेश यात्रा से जुड़ी दिक्कतों को लेकर राज्यपाल से मदद मांगने गई थी।

जांच रिपोर्ट में क्या
जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि CCTV फुटेज में राज्यपाल के होटल में एंट्री और एग्जिट का समय और महिला ने अपनी शिकायत में जो समय बताया है, वह एक है।

हालांकि, ओडिसी डांसर ने यह नहीं बताया कि उसने 10 महीने बीतने के बाद अक्टूबर में शिकायत क्यों दर्ज कराई। पूरे मामले पर सीवी बोस या राजभवन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।

राज्यपाल बोले- मुझे बदनाम करने की साजिश
राज्यपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महिला के आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा, ‘ये मुझे बदनाम करने की साजिश है। मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। सत्य की जीत होगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं बनावटी नरेटिव से डरने वाला नहीं। कोई मुझे बदनाम करके चुनावी फायदा चाहता है तो भगवान भला करे। मैं भ्रष्टाचार-हिंसा के खिलाफ लड़ाई नहीं रोक सकता।’

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राजभवन कोलकाता की तरफ से मामले को लेकर राज्यपाल आनंद बोस का बयान जारी किया गया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राजभवन कोलकाता की तरफ से मामले को लेकर राज्यपाल आनंद बोस का बयान जारी किया गया।

ममता बोलीं- राज्यपाल के पास बैठना भी पाप

बंगाल की CM ममता बनर्जी ने 11 मई को हावड़ा में एक रैली में कहा कि राज्यपाल आनंद बोस के बारे में अभी तक सब कुछ सामने नहीं आया है। एक और वीडियो और पेन ड्राइव है।

ममता ने कहा- अगर अब राजभवन बुलाया जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगी। अगर राज्यपाल मुझसे बात करना चाहते हैं तो वह मुझे सड़क पर बुला सकते हैं। मैं उनसे वहीं मिलूंगी। उनके पास बैठना भी अब पाप है।

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