हरियाणा जज पेपर लीक मामले में फैसला आया: हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार समेत दो को 5-5 साल की कैद; कांग्रेस नेता सहित 6 बरी – Panipat News

हरियाणा में जज पेपर लीक मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने फैसला सुनाया है।

हरियाणा में जज पेपर लीक मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (रिक्रूटमेंट) बलविंदर शर्मा के साथ उनकी महिला मित्र सुनीता को दोषी करार देते हुए 5-5 साल की सजा सुनाई है।

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साथ ही अदालत ने पेपर लीक मामले में चंडीगढ़ के कांग्रेस नेता सुनील चोपड़ा समेत 6 अन्य को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। वहीं, एक अन्य आरोपी महिला सुशीला को दोषी करार दिया गया, लेकिन उसकी सजा अंडरगोन कर दी गई।

बता दें कि साल 2017 में 107 जजों की भर्ती के पेपर लीक मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर चंडीगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले को दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया।

डेढ़ करोड़ में हुई थी नियुक्ति की बात
आरोप के मुताबिक, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पंचकूला जिले की पिंजौर निवासी सुमन ने कहा था कि उसने HCS ज्यूडिशियल के लिए आवेदन किया था। परीक्षा की तैयारी के लिए एक कोचिंग सेंटर भी जॉइन किया। इस दौरान उसकी दोस्ती सुशीला नामक लड़की से हो गई।

उसने गलती से याची को एक ऐसी ऑडियो क्लिप भेज दी, जिसमें वह अन्य लड़की से डेढ़ करोड़ में नियुक्ति की बात कर रही थी। जोर देकर पूछने पर पेपर लीक होने की बात पता चली। सुशीला ने याचिकाकर्ता को 6 सवाल भी बताए जो परीक्षा में आए।

सुमन ने अपने पति को इसकी जानकारी दी और उसने मामले की शिकायत पुलिस और हाईकोर्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर दी। इसके बाद रजिस्ट्रार विजिलेंस ने मामले की प्रारंभिक जांच की थी।

SIT को सौंपी गई जांच
रजिस्ट्रार विजिलेंस ने रिपोर्ट में रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट डॉ. बलविंदर शर्मा और आरोपी सुनीता के बीच कनेक्शन का खुलासा हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि एक वर्ष के दौरान दोनों के बीच 730 बार फोन पर व SMS से बात हुई।

कमेटी की सिफारिश पर सामान्य वर्ग की टॉपर सुनीता, आरक्षित वर्ग की टॉपर सुशीला व रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट डॉ. बलविंदर शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।