सुरजेवाला के खिलाफ कोर्ट पहुंचे BJP नेता: भाजपा समर्थकों को राक्षस बताने पर फतेहाबाद में याचिका, प्रवीण जोड़ा बोले- क्लाइंटों ने नाता तोड़ा

फतेहाबाद8 घंटे पहले

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कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के ‘राक्षस’ वाले बयान से जुड़ा विवाद अब कोर्ट पहुंच गया है। सुरजेवाला ने भाजपा के वोटरों को राक्षस बताया था। हरियाणा में फतेहाबाद जिले के BJP नेता और एडवोकेट प्रवीण जोड़ा ने इसे लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जोड़ा ने कहा कि सुरजेवाला के इस बयान से उन्हें सामाजिक, राजनीतिक और व्यवसायिक हानि हुई है। अब लोग भी कहते हैं कि तुम तो राक्षस हो।

जोड़ा की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने रणदीप सुरजेवाला को 17 नवंबर को कोर्ट में पेश होकर जवाब दाखिल करने को कहा है।

फतेहाबाद कोर्ट में दायर याचिका में BJP की हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य प्रवीण जोड़ा ने कहा कि सुरजेवाला का यह आरोप झूठा, निराधार, अपमानजनक और दुर्भावना पूर्ण है। मैं 1985 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं और पार्टी में मंडलपालक, पन्ना प्रमुख, लोकसभा संयोजक और प्रदेश कार्यकारिणी में कई पदों पर हूं। सुरजेवाला ने सार्वजनिक रूप से जानबूझकर BJP के समर्थकों और वोट देने वालों को राक्षस बताकर इन सभी लोगों की इमेज खराब करने और जनता में बदनाम करने का काम किया है।

सुरजेवाला का बयान आधारहीन-झूठा

बता दें कि सुरेजवाला ने पिछले दिनों बयान दिया था कि भाजपा को समर्थन देने वाले तो राक्षस हैं। प्रवीण जोड़ा ने आरोप लगाया कि सुरजेवाला ने जानबूझकर यह झूठा और आधारहीन भाषण दिया ताकि जनता के मन में यह धारणा डाली जा सके कि भाजपा राक्षसों से भरी हुई है। और इसके सभी नेता राक्षस प्रवृत्ति के हैं।

क्लाइंट ने तोड़ लिया नाता

प्रवीण जोड़ा ने याचिका में कहा कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस से जुड़े कार्यक्रम में उसने लोगों से आने के लिए कहा तो लोग अनअपेक्षित व्यवहार करने लगे। उन्होंने जब पता किया तो लोगों ने बताया कि भाजपा के सभी समर्थक राक्षस हो और यह उन्हें कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बताया है।

जोड़ा का कहना है कि सुरजेवाला के इस बयान के बाद उनके कई क्लाइंट्स ने भी उनसे नाता तोड़ लिया। इससे उनको आर्थिक नुकसान हुआ है और इसके जिम्मेदार सुरजेवाला हैं।

सुरजेवाला से मांगा जवाब

याचिका में BJP नेता प्रवीण जोड़ा मांग की कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान से हुई उनकी सामाजिक, राजनीतिक एवं व्यवसायिक क्षति का आकलन कर उनके हक में डिक्री पारित की जाए।

फतेहाबाद की सिविल जज निधि बेनीवाल ने जोड़ा की दलीलें सुनने के बाद रणदीप सुरजेवाला को 17 नवंबर को कोर्ट में पेश होकर अपना जवाब देने के आदेश जारी किए।

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