शराब नीति केस- केजरीवाल ने पहली जमानत याचिका दाखिल की: राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई; दिल्ली सीएम को 2 जून को सरेंडर करना है

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नई दिल्ली1 घंटे पहले

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27 मई को अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में चुनावी सभा को संबोधित किया था। 10 मई को जमानत पर बाहर आने के बाद से वे लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। - Dainik Bhaskar

27 मई को अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में चुनावी सभा को संबोधित किया था। 10 मई को जमानत पर बाहर आने के बाद से वे लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं।

दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार (30 मई) को राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। उनकी याचिका पर आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने 28 मई को केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था।

SC से दिल्ली सीएम ने मेडिकल ग्राउंड पर एक जून तक मिली अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी। इस पर जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच ने कहा था कि अंतरिम जमानत बढ़ाने का फैसला CJI करेंगे, क्योंकि मुख्य मामले में केजरीवाल के खिलाफ फैसला सुरक्षित है। केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखी थीं।

केजरीवाल को ED ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 50 दिन जेल में रहने के बाद उन्हें 10 मई को जमानत मिली थी। उनकी 21 दिन की जमानत 1 जून को खत्म हो रही है। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना है।

केजरीवाल को बिना मांगे अंतरिम जमानत ऐसे मिली
ED ने शराब नीति केस में केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था। ED ने 22 मार्च को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक ED रिमांड पर भेजा, जो बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ाई गई थी। इस दौरान केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की।

हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद कोर्ट ने 1 अप्रैल को उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था।

  • 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस देकर गिरफ्तारी पर जवाब मांगा। हलफनामे में ED ने कहा कि कई बार समन भेजे जाने के बावजूद उन्होंने एजेंसी के साथ सहयोग नहीं किया।
  • 29 अप्रैल की सुनवाई में केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दी। गिरफ्तार करने का अधिकार होने का मतलब यह नहीं कि गिरफ्तार कर लें। आरोप साबित होना चाहिए, सिर्फ शक नहीं होना चाहिए।
  • 29 अप्रैल को कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा- आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ यहां आए, आप जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं गए? इस पर केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा था कि गिरफ्तारी अवैध है इसलिए।
  • 30 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कई सवाल पूछे। PMLA के सेक्शन-19 की व्याख्या कैसे की जाए, क्योंकि केजरीवाल जमानत के लिए आवेदन करने के बजाय गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ आ रहे हैं। गिरफ्तारी की टाइमिंग। चुनाव के पहले ऐसा क्यों किया?
  • 3 मई को हुई सुनवाई में दो घंटे की लंबी बहस के बाद बेंच ने कहा था कि मेन केस यानी जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है, इसमें समय लग सकता है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है, ताकि वे कैंपेन में हिस्सा ले सकें।
  • 7 मई को केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों पर बात की। 10 मई को कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। पूरी खबर पढ़ें…

लोकल कोर्ट में ED की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर सुनवाई 4 जून को
दिल्ली की लोकल कोर्ट ने 28 मई को केजरीवाल के खिलाफ ED की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने के अपने आदेश को 4 जून तक सुरक्षित रख लिया है। ED ने 17 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में 18वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें केजरीवाल और AAP को आरोपी बनाया था।

केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 7 बार हुई सुनवाई…

  • 17 मई को दिल्ली शराब नीति में ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में 8वीं चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें केजरीवाल और AAP का नाम शामिल है। इसकी जानकारी ED ने सुप्रीम कोर्ट भी उसी दिन दी थी। पूरी खबर पढ़ें…
  • 16 मई को ED की गिरफ्तारी के विरोध में केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमने केजरीवाल को विशेष छूट नहीं दी है। ED का दावा था कि केजरीवाल जमानत पर बाहर जाने के बाद चुनावी भाषणों में कह रहे हैं कि अगर लोगों ने AAP को वोट दिया तो मुझे 2 जून को जेल नहीं जाना पड़ेगा। पढ़ें पूरी खबर…
  • 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए केजरीवाल को 1 जून तक राहत मिली है। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। जमानत मिलने के बाद केजरीवाल 10 मई को 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे।
  • 7 मई को केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाए बिना सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठ गई। सुबह साढ़े 10 बजे सुनवाई शुरू होने के बाद लंच से पहले तक कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर ली थीं। हालांकि, तब ED ने कहा कि केजरीवाल के वकील को 3 दिन सुना गया। हमें भी पर्याप्त समय दिया जाए। पूरी खबर पढ़ें…
  • 3 मई को सुनवाई दो घंटे चली थी। इस लंबी बहस के बाद बेंच ने कहा था कि मेन केस यानी जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है, इसमें समय लग सकता है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है, ताकि वे कैंपेन में हिस्सा ले सकें। पूरी खबर पढ़ें
  • 30 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए थे। ED से पूछा था कि चुनाव के पहले ऐसा क्यों किया? पूरी खबर पढ़ें
  • 29 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से ED के नोटिस पर सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ED ने जो नोटिस भेजे, आपने उन्हें नजर अंदाज क्यों किया। आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ यहां आए, आपने जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं गए। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा था कि गिरफ्तारी अवैध है इसलिए। पूरी खबर पढ़ें
  • 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस देकर गिरफ्तारी पर जवाब मांगा था। सुनवाई के दौरान हलफनामे में ED ने कहा कि कई बार समन भेजे जाने के बावजूद उन्होंने एजेंसी के साथ सहयोग नहीं किया। ED ने यह भी कहा कि केजरीवाल को किसी दुर्भावना या दूसरे कारणों से गिरफ्तार नहीं किया गया है। उनकी गिरफ्तारी जांच का हिस्सा है। पूरी खबर पढ़ें

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