भ्रष्टाचार केस में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे केजरीवाल: CBI ने 26 जून को किया था गिरफ्तार; 5 जुलाई को होगी सुनवाई

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नई दिल्ली3 मिनट पहले

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26 जून को ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके चलते उन्हें कोर्ट के दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया था। - Dainik Bhaskar

26 जून को ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके चलते उन्हें कोर्ट के दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया था।

शराब नीति घोटाले में CBI की तरफ से दर्ज कराए गए भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट इस पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। CBI ने केजरीवाल को 26 जुलाई को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। केजरीवाल शराब नीति से जुड़े ED के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले से ही तिहाड़ में बंद थे।

वहीं केजरीवाल ने CBI केस में अपनी गिरफ्तारी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के फैसले को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में जस्टिस नीना बंसल ने मंगलवार (2 जुलाई) को सुनवाई की और CBI को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।

केजरीवाल के वकील बोले- केजरीवाल को अवैध तरीके से हिरासत में लिया गया
केजरीवाल के वकील रजत भारद्वाज ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेदेला के सामने उनकी जमानत की याचिका को तुरंत सुनवाई के लिए रखा। रजत भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल को बिना सही न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए हिरासत में ले लिया गया था।

वकील ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई की मांग की। इस पर जस्टिस मनमोहन ने कहा कि संबंधित जज को दस्तावेज पढ़ने का समय दीजिए। हम एक दिन बाद इस मामले की सुनवाई करेंगे।

CBI ने शनिवार को दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया।

CBI ने शनिवार को दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया।

केजरीवाल के खिलाफ ED-CBI के अलग-अलग मामले
केजरीवाल पर दो मामले दर्ज हैं। पहला ED का, जिसमें उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। ED ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। दूसरा CBI का, जिसे शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर दर्ज किया गया। इस केस में 26 जून को केजरीवाल को दोबारा गिरफ्तार किया गया।

यह केस दिल्ली LG वीके सक्सेना की शिकायत पर दर्ज हुआ था। दोनों मामले अलग-अलग दर्ज किए गए हैं, इसलिए इनमें गिरफ्तारी भी अलग-अलग हुई है। ED केस में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई को खत्म हो रही है।

पिछली सुनवाई में बिगड़ गई थी केजरीवाल की तबीयत

कोर्ट में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल डाउन हो गया। चाय और बिस्किट के लिए उन्हें दूसरे कमरे में लाया गया।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल डाउन हो गया। चाय और बिस्किट के लिए उन्हें दूसरे कमरे में लाया गया।

26 जून को CBI ने केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया था। सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने कहा कि मीडिया में खबर चलाई जा रही है कि मैंने सिसोदिया पर शराब नीति के आरोप लगाए हैं। यह गलत है। मैंने कहा था कि कोई दोषी नहीं हैं। सिसोदिया भी दोषी नहीं हैं। इस पर CBI के वकील ने कहा मीडिया में जो चल रहा है वह सब सही है। सब फैक्ट्स पर आधारित है।

इससे पहले सुनवाई के दौरान ही कोर्ट रूम में केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई थी। उनका शुगर लेवल गिरने के कारण कुछ देर के लिए उन्हें अलग रूम में शिफ्ट किया गया। हालांकि बाद में वे कोर्ट रूम में वापस लौट आए।

ED से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब तक क्या-क्या हुआ, पढ़िए…

25 जून: हाई कोर्ट ने कहा- ट्रायल कोर्ट ने बेल देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया
20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत दी थी। ED इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची। 25 जून को हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले की खबर पढ़ें…

24 जून: ​​सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही फैसला देना सही
केजरीवाल ने 23 जून को हाई कोर्ट के स्टे के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनकी याचिका पर सोमवार (24 जून) को सुनवाई हुई। दिल्ली के CM की जमानत पर अंतरिम रोक लगाते हुए आदेश सुरक्षित रखने के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने ‘असामान्य’ बताया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी फैसला नहीं सुनाया है, इसलिए उसके पहले कोई आदेश देना सही नहीं होगा। अब जब हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, तो सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की जमानत मामले पर आज (26 जून) को सुनवाई करेगी। पूरी खबर पढ़ें…

20 जून​​​​​: लोअर कोर्ट ने कहा था- ED के पास केजरीवाल के खिलाफ सीधे सबूत नहीं
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को शाम 8 बजे अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। जज न्याय बिंदु की बेंच ने कहा था कि ED के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं हैं। वह किसी भी तरह से सबूत हासिल करने के लिए वक्त ले रही है। यही बात अदालत को जांच एजेंसी के खिलाफ फैसला लेने के लिए मजबूर करती है कि वह पक्षपात के बिना काम नहीं कर रही है। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी थी। लोअर कोर्ट ​​​​​​के बेल ऑर्डर की ​पूरी खबर पढ़ें…

2 जून: केजरीवाल ने सरेंडर करते वक्त कहा- पता नहीं, कब बाहर आऊंगा
केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर के पहले AAP कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि मैं देश बचाने के लिए जेल जा रहा हूं। मुझे नहीं पता कब वापस आऊंगा। वहां मेरे साथ क्या-क्या होगा, मुझे नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की जमानत दी थी।​​​​​​ पूरी खबर पढ़ें…

10 मई: 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल 10 मई को 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। ED ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले जांच एजेंसी उन्हें 9 समन भेज चुकी थी। हालांकि, केजरीवाल एक बार भी पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे। गिरफ्तारी के बाद शुरुआती 10 दिन केजरीवाल ED की हिरासत में थे। 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। पूरी खबर पढ़ें…