प्रफुल्ल पटेल को 180 करोड़ की संपत्ति वापस मिली: ED ने मनी लॉन्ड्रिग मामले में जब्त की थी; मुंबई की कोर्ट ने कार्रवाई को अवैध बताया

मुंबई5 मिनट पहले

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महाराष्ट्र में अजित गुट के नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी राहत मिली है। मुंबई के अपीलेट ट्रिब्‍यूनल ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रफुल्ल के 180 करोड़ के मुंबई स्थित फ्लैट को जब्त करने की मांग की गई थी।

ED का आरोप था कि ये संपत्तियां ड्रग माफिया इकबाल मिर्ची की विधवा पत्नी से अवैध लेनदेन के जरिए हासिल की गई थीं। हालांकि, कोर्ट ने प्रफुल्‍ल पटेल के खिलाफ ED की कार्रवाई को अवैध बताया और कहा कि ये संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं थीं और ना ही इकबाल मिर्ची से जुड़ी थीं।

कोर्ट ने 3 जून को ED को प्रफुल्‍ल पटेल की जब्‍त संपत्ति वापस लौटाने का आदेश दिया। साथ में कहा कि सीजे हाउस में हाजरा मेमन और उनके दो बेटों की 14,000 वर्ग फीट की संपत्ति अलग से कुर्क की गई थी। इसलिए प्रफुल्‍ल पटेल की अन्य 14,000 वर्ग फीट की संपत्ति को दोहरी कुर्की की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यह सीजे हाउस की आय का हिस्सा नहीं था।

ED ने 2022 में प्रफुल्ल पटेल के मुंबई स्थित सीजे हाउस के 12वें और 15वें फ्लोर पर कम से कम 7 फ्लैट्स PMLA एक्ट के तहत अटैच किया था। इन फ्लैट्स की कीमत करीब 180 करोड़ रुपए है। ये फ्लैट्स प्रफुल्ल की पत्नी वर्षा और उनकी कंपनी मिलेनियम डेवलपर के नाम पर रजिस्टर थी।

जांच एजेंसी ने इकबाल मिर्ची की अवैध संपत्तियों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पटेल को पिछले दिनों तलब किया था। पटेल उस समय शरद पवार के साथ थे। उन्होंने दावा किया था कि एक पैसे का भी संपत्ति लेनदेन नहीं हुआ था।

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