पुणे7 मिनट पहले
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![एक्सीडेंट के बाद प्रत्यक्षदर्शियों ने नाबालिग और उसके दोस्त को पीटा था। - Dainik Bhaskar](https://images.bhaskarassets.com/web2images/521/2024/05/20/comp-19-2_1716199559.gif)
एक्सीडेंट के बाद प्रत्यक्षदर्शियों ने नाबालिग और उसके दोस्त को पीटा था।
पुणे के पोर्श कार हादसे में युवक-युवती की मौत मामले में कोर्ट ने आरोपी नाबालिग को जमानत दे दी। घटना के 15 घंटे बाद ही 19 मई को उसे जमानत मिल गई। सामने आया है कि आरोपी पुणे के प्रसिद्ध बिल्डर का बेटा है।
नाबालिग के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि कोर्ट ने शर्त रखी है कि लड़के को 15 दिन के लिए येरवडा में ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना होगा। दुर्घटनाओं पर एक निबंध लिखना होगा। शराब पीने की आदत का इलाज और काउंसलिंग करानी होगी।
पोर्श की रफ्तार 200 किमी की थी
यह हादसा 18 मई की रात को पुणे में हुआ था। 17 साल का नाबालिग अपने दोस्तों के साथ 12वीं कक्षा पास करने की खुशी में पब से पार्टी करके वापस आ रहा था। रात करीब 2.15 बजे कार ने बाइक सवारों को टक्कर मारी थी।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार की टक्कर से बाइक सवार लड़की हवा में कई फीट उछलकर जमीन पर आ गिरी थी और युवक पास खड़ी दूसरी कार में जा टकराया था। उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी।
घटना की जानकारी मिलने के 15 मिनट के अंदर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। हम लोगों ने कार सवार लड़कों को पकड़ा था वे नशे में थे। एक लड़का भाग गया था। घटना के वक्त उनकी कार की स्पीड 200 किमी की थी।
पुलिस के मुताबिक इस हादसे में एमपी के रहने वाले इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की मौत हुई है। दोनों एक पार्टी से वापस लौट रहे थे। पुलिस ने बताया कि कार पर नंबर प्लेट नहीं थी। कार सवार नशे में थे। टक्कर के कारण कार के एयरबैग खुल गए थे।
एक्सीडेंट के बाद कार की स्थिती। घटना के दौरान कार की स्पीड 200 किमी की थी।
पुलिस ने कहा- कोर्ट से आरोपी को वयस्क मानकर केस चलाने की मांग
पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि पुलिस ने अदालत से आग्रह किया था कि आरोपी के साथ वयस्क जैसा व्यवहार किया जाए। क्योंकि यह जघन्य अपराध है। हमने नाबालिग की हिरासत की मांग की है।
उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट के आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में जाएंगे। नाबालिग आरोपी के पिता पर बेटे को बिना नंबर प्लेट वाली कार चलाने के देने पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नाबालिगों को शराब देने वाले पब मालिक के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा।
पुलिस कमिश्नर ने आगे कहा कि पीड़ितों में से एक के दोस्त की शिकायत के बाद पुलिस ने नाबालिग पर आईपीसी 304 (लापरवाही) के तहत मामला दर्ज किया है। उनका ब्लड टेस्ट भी कराया गया था, लेकिन रिपोर्ट आने के पहले ही कोर्ट ने उसे जमानत दे दी।
उन्होंने यह भी कहा कि मामले की जांच एडिशनल कमिश्नर लेवल के अधिकारी कर रहे हैं। केस को और मजबूत बनाया जा रहा है।