दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस: कोर्ट ने AAP विधायक अमानतुल्लाह को चार दिन की ED रिमांड में भेजा; 6 सितंबर को अगली सुनवाई

नई दिल्ली5 मिनट पहले

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अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने अवैध भर्तियां और फंड का गलत इस्तेमाल किया। - Dainik Bhaskar

अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने अवैध भर्तियां और फंड का गलत इस्तेमाल किया।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार की रात को वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को चार दिन की ED हिरासत में भेज दिया। मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को ही AAP विधायक को अरेस्ट किया था। शाम को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाया गया जहां ED ने उनकी 10 दिन की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने इसे लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

ED दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए सुबह अमानतुल्लाह के घर पहुंची थी। सुबह 8:15 बजे से उनसे घर में पूछताछ की गई। 4 घंटे पूछताछ के बाद दोपहर 12.15 बजे ED अफसर उन्हें अरेस्ट करके ऑफिस ले गए।

ओखला सीट से विधायक अमानतुल्लाह पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए 32 लोगों की अवैध भर्ती कराई और फंड का गलत इस्तेमाल किया। वक्फ की संपत्तियों को किराए पर दिया। ED पहले भी 2 बार अमानतुल्लाह से पूछताछ कर चुकी है।

ED के एक्शन के बाद अमानतुल्लाह ने कहा था- ‘सर्च वारंट के नाम पर ED का मकसद सिर्फ मुझे गिरफ्तार करना है। मैंने हर नोटिस का जवाब दिया है। मुझे 2 साल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं।’

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