दिल्ली में नकली ऑक्सीटोसिन के यूज पर कार्रवाई के आदेश: हाईकोर्ट बोला – इसका प्रयोग पशु क्रूरता के तहत अपराध, कहा जल्द डेयरी शिफ्टिंग हो

नई दिल्ली28 मिनट पहले

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दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 मई को राजधानी दिल्ली की डेयरी कॉलोनियों में पशुओं पर नकली ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रयोग पर राज्य सरकार को कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा की बेंच ने कहा- ऑक्सीटोसिन का उपयोग पशुओं में उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता है। जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 12 के तहत एक अपराध है।

कोर्ट ने दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट को वीकली इंस्पेक्शन करने और संबंधित कानूनों के तहत केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही पुलिस को नकली ऑक्सीटोसिन के सोर्स का पता लगाने और एक्शन लेने का आदेश दिया है।

डेयरी कॉलोनियों को सुरक्षित स्थानों पर किया जाएगा शिफ्ट
बेंच दिल्ली की डेयरी कॉलोनियों में विभिन्न कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही है, जो सुनयना सिब्बल, अशर जेसुडास और अक्षिता कुकरेजा ने दायर की है।

याचिका में डेयरी कॉलोनियों को पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखते हुए सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की मांग पर भी जोर दिया गया है।

अगली सुनवाई में अधिकारियों को शामिल होने का आदेश
डेयरी शिफ्टिंग की मांग को स्वीकार करते हुए अदालत ने संबंधित अधिकारियों के बाध्यकारी निर्देश जारी करने के अधिकार पर रोक लगा दी है। साथ ही नगर निकाय, पशु चिकित्सा विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को 8 मई को होने वाली सुनवाई में शामिल होने के आदेश दिए हैं।

कोर्ट ने अधिकारियों से डेयरी शिफ्टिंग के लिए पुनर्वास स्थल की खोज करने और इस प्रक्रिया में आपसी समन्वय की बात कही है।

इससे पहले मार्च 2023 में भी हाईकोर्ट ने राजधानी की नौ डेयरी कॉलोनियों के निरीक्षण के लिए कोर्ट कमिश्नर का गठन किया था। कोर्ट कमिश्नर ने ऑक्सीटोसिन के बड़े पैमाने पर उपयोग को का पता लगाया था।

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