दिल्ली में धार्मिक स्थलों के पास नहीं बिकेगा मांस: मंदिर-मस्जिद से 150 मीटर दूर खुलेंगी मीट शॉप; नई लाइसेंस पॉलिसी को MCD की मंजूरी

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नई दिल्लीकुछ ही क्षण पहले

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दिल्ली में धार्मिक स्थलों के आसपास मांस बेचने पर प्रतिबंध लग गया है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और श्मशान घाटों के 150 मीटर के आसपास मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी।

दिल्ली नगर निगम के सदन ने मंगलवार (31 अक्टूबर) को 54 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें मीट शॉप लाइसेंस पॉलिसी भी शामिल है।

नई पॉलिसी के तहत किसी भी धार्मिक स्थल और मांस की दुकान के बीच न्यूनतम 150 मीटर की दूरी होगी। मस्जिद समिति या इमाम से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर मस्जिद के पास मांस की बिक्री की जा सकेगी।

हालांकि, मस्जिद के 150 मीटर के दायरे में पोर्क बेचने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। वेटनरी सर्विसेज डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नई मीट शॉप लाइसेंस पॉलिसी लागू हो जाएगी।

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