दिल्ली में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर रोक: पकड़े जाने पर 5 साल की सजा, रक्षाबंधन और 15 अगस्त को देखते लिया गया फैसला

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नई दिल्ली2 मिनट पहले

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दिल्ली में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर 2017 से बैन लागू है। - Dainik Bhaskar

दिल्ली में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर 2017 से बैन लागू है।

दिल्ली सरकार ने चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इसके लिए सभी सभी संबंधित विभागों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।

उधर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लोगों से चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न करने की अपील की। मंत्री ने कहा कि अगर कोई इसका उपयोग करता या बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली में चाइनीज मांझा 2017 से बैन है। इसके बावजूद कोई इस्तेमाल करता हुआ या मांझा बनाता हुआ पकड़ा गया तो उसे पांच साल की सजा और एक लाख का जुर्माना लगाया जाता है।

मंत्री गोपाल बोले- 15 अगस्त के पास शुरु हो जाती पंतगबाजी
इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए मंत्री गोपाल राय ने कहा, ’15 अगस्त के आसपास दिल्ली वासियों के बीच पतंगबाजी अधिक लोकप्रिय हो जाती है। लेकिन पतंगबाजी के इस खेल के बीच हर साल चीनी मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं की खबरें भी सामने आती हैं।

10 जनवरी, 2017 से राजधानी दिल्ली में चीनी मांझे के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बावजूद, कुछ पतंगबाज हर साल 15 अगस्त को इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बहुत सारे जानवर और पक्षी मांझे में फंस जाते हैं। इसके अलावा, यह सड़क पार करने वालों के लिए खतरा पैदा करता है।

पर्यावरण के साथ-साथ इंसानों के लिए खतरा
पर्यावरण मंत्री ने आगे कहा, यह चीनी मांझा सूती कपड़े के बजाय रसायनों से बना है। यह हमारे पर्यावरण के साथ-साथ जानवरों, पक्षियों और इंसानों के लिए बेहद हानिकारक है। इसके कारण दिल्ली पुलिस, राजस्व, एमसीडी, परिवहन विभाग, डीएमआरसी, इको-क्लब स्कूल और कॉलेजों को निर्देश जारी किए गए हैं।

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