केजरीवाल बोले- मेरे प्राण चले जाएं तो गम मत करना: परसों सरेंडर करूंगा, जेल में मुझे प्रताड़ित करने की फिर कोशिश होगी

नई दिल्ली19 मिनट पहले

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। - Dainik Bhaskar

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 21 दिन की जमानत कल खत्म हो रही है। इससे पहले उन्होंने शुक्रवार (31 मई) को वीडियो जारी कर केंद्र सरकार और जेल अधिकारियों पर खुद को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं।

उन्होंने कहा- देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं। मैं परसों 3 बजे सरेंडर करूंगा। इस बार मेरे प्राण चले जाएं तो गम मत करना। जेल में मुझे प्रताड़ित करने की फिर कोशिश होगी।

इन्होंने मुझे झुकाने की कोशिश पहले भी की है, लेकिन ये सफल नहीं हुए। मैं जब जेल में था तो इन्होंने मुझे बहुत प्रताड़ित किया। मेरी दवाइयां रोक दी थीं। मैं 30 साल से डायबिटीज का मरीज हूं। मुझे 10 साल से इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं।

दरअसल, शराब नीति घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर ED ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने को कहा गया था।

केजरीवाल ने 10 मई की शाम को तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था।

केजरीवाल ने 10 मई की शाम को तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था।

केजरीवाल ने वीडियो जारी कर क्या-क्या कहा?

  • जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हुआ। डॉक्टर कह रहे हैं कि मुझे कई टेस्ट कराने की जरूरत है। मेरी यूरिन में कीटोन का लेवल भी बढ़ा हुआ है।
  • मेरे हौसले बुलंद है। इस बार भी मैं झुकूंगा नहीं। आप खुश रहेंगे तो केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं आपके बीच नहीं आऊंगा, लेकिन आपके सारे काम होते रहेंगे।
  • मैं जहां भी रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकेंगे। अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री बस सेवा जैसी सभी योजनाएं चलती रहेंगी। मैंने हमेशा आपके परिवार का बेटा बन के अपना फर्ज निभाया है।
  • आज मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे माता-पिता बुजुर्ग हैं। मुझे जेल में उनकी चिंता लगी रहती है। मैं चाहता हूं कि दिल्ली की जनता मेरे माता-पिता का ख्याल रखे।
  • मेरी पत्नी सुनीता बहुत मजबूत हैं। उन्होंने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। मुश्किल वक्त में परिवार एक हो जाता है। हम सब मिलकर तानाशाही से लड़ रहे हैं।
  • आपकी प्रार्थनाओं की वजह से मैं जिंदा हूं। आगे भी आपका आशीर्वाद ही मेरी रक्षा करेगा। भगवान ने चाहा तो आपका ये बेटा बहुत जल्द वापस आएगा।

AAP ने कहा था- केजरीवाल का कीटोन लेवल कम हुआ, ये गंभीर बीमारी का संकेत
केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में की थी। कोर्ट में आम आदमी पार्टी ने दलील दी थी कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन 7 किलो कम हो गया है और उनका कीटोन लेवल हाई है, जो किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। इस पर कोर्ट ने कहा था- केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई थी, इसलिए याचिका स्वीकार नहीं की जा रही है।

AAP ने यह भी कहा था कि डॉक्टरों ने केजरीवाल को पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी और कंप्यूटेड टोमोग्राफी (PET-CT) स्कैन और कुछ दूसरे मेडिकल टेस्ट कराने की सलाह दी थी, जिसके कारण उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की है। जेल में रहते हुए उनका शुगर लेवल भी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था। केजरीवाल और उनकी पार्टी ने यह दावा भी किया था कि उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही है।

केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 7 बार हुई सुनवाई…

  • 17 मई को दिल्ली शराब नीति में ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में 8वीं चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें केजरीवाल और AAP का नाम शामिल है। इसकी जानकारी ED ने सुप्रीम कोर्ट भी उसी दिन दी थी। पूरी खबर पढ़ें…
  • 16 मई को ED की गिरफ्तारी के विरोध में केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमने केजरीवाल को विशेष छूट नहीं दी है। ED का दावा था कि केजरीवाल जमानत पर बाहर जाने के बाद चुनावी भाषणों में कह रहे हैं कि अगर लोगों ने AAP को वोट दिया तो मुझे 2 जून को जेल नहीं जाना पड़ेगा। पढ़ें पूरी खबर…
  • 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए केजरीवाल को 1 जून तक राहत मिली है। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। जमानत मिलने के बाद केजरीवाल 10 मई को 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे।
  • 7 मई को केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाए बिना सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठ गई। सुबह साढ़े 10 बजे सुनवाई शुरू होने के बाद लंच से पहले तक कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर ली थीं। हालांकि, तब ED ने कहा कि केजरीवाल के वकील को 3 दिन सुना गया। हमें भी पर्याप्त समय दिया जाए। पूरी खबर पढ़ें…
  • 3 मई को सुनवाई दो घंटे चली थी। इस लंबी बहस के बाद बेंच ने कहा था कि मेन केस यानी जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है, इसमें समय लग सकता है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है, ताकि वे कैंपेन में हिस्सा ले सकें। पूरी खबर पढ़ें
  • 30 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए थे। ED से पूछा था कि चुनाव के पहले ऐसा क्यों किया? पूरी खबर पढ़ें
  • 29 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से ED के नोटिस पर सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ED ने जो नोटिस भेजे, आपने उन्हें नजर अंदाज क्यों किया। आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ यहां आए, आपने जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं गए। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा था कि गिरफ्तारी अवैध है इसलिए। पूरी खबर पढ़ें
  • 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस देकर गिरफ्तारी पर जवाब मांगा था। सुनवाई के दौरान हलफनामे में ED ने कहा कि कई बार समन भेजे जाने के बावजूद उन्होंने एजेंसी के साथ सहयोग नहीं किया। ED ने यह भी कहा कि केजरीवाल को किसी दुर्भावना या दूसरे कारणों से गिरफ्तार नहीं किया गया है। उनकी गिरफ्तारी जांच का हिस्सा है। पूरी खबर पढ़ें

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