केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ी: कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज की; दिल्ली सीएम के मेडिकल टेस्ट कराने का निर्देश

नई दिल्ली3 मिनट पहले

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अरविंद केजरीवाल ने 2 जून की शाम तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। - Dainik Bhaskar

अरविंद केजरीवाल ने 2 जून की शाम तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था।

दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार (5 मई) को अरविंद केजरीवाल की ज्यूडिशियल कस्टडी 19 जून तक बढ़ा दी। केजरीवाल को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया।

कोर्ट ने केजरीवाल की मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन की जमानत की मांग वाली अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि केजरीवाल के जरूरी मेडिकल टेस्ट कराएं।

स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने 1 जून की हुई सुनवाई में केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला 5 जून के लिए सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल ने 7 दिन की जमानत मांगी थी, ताकि वे अपने मेडिकल टेस्ट करवा सकें, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट में उनकी अपील का विरोध किया था।

केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। जमानत पर 21 दिन बाहर रहने के बाद 2 जून की शाम 5 बजे केजरीवाल ने तिहाड़ में सरेंडर किया था।

सरेंडर करने के करीब 30 मिनट बाद ही 5 जून तक की ED की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। एजेंसी ने केजरीवाल की कस्टडी के लिए आवेदन दायर किया था, लेकिन दिल्ली सीएम के अंतरिम जमानत पर होने के चलते आवेदन पेंडिंग था।

ED का दावा- केजरीवाल का वजन 7 किलो घटा नहीं, 1 किलो बढ़ा
ED ने कोर्ट में दावा किया था कि केजरीवाल ने तथ्यों को दबाया है और अपनी सेहत को लेकर झूठे बयान दिए हैं। उनका वजन 1 किलो बढ़ गया है, लेकिन वे झूठा दावा कर रहे हैं कि उनका वजन 7 किलो कम हो गया है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा था कि केजरीवाल ने 31 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भ्रामक दावा भी किया कि वह 2 जून को सरेंडर करने जा रहे हैं। हालांकि कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने कहा कि वे बीमार हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है।

केजरीवाल ने कहा था- पता नहीं कब बाहर आऊंगा
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केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर के पहले AAP कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि मैं देश बचाने के लिए जेल जा रहा हूं। मुझे नहीं पता कब वापस आऊंगा। वहां मेरे साथ क्या-क्या होगा, मुझे नहीं पता।

सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की जमानत दी थी। मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज, मैं फिर से तिहाड़ जेल जा रहा हूं। मैंने इन 21 दिनों में एक मिनट भी बर्बाद नहीं किया।

उन्होंने आगे कहा था कि मेरे लिए AAP महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है। मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं कि मैंने घोटाला किया है। मैं फिर से जेल जा रहा हूं, क्योंकि मैंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई है। पूरी खबर पढ़ें…

39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे केजरीवाल
केजरीवाल 10 मई को 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। ED ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले जांच एजेंसी उन्हें 9 समन भेज चुकी थी। हालांकि, केजरीवाल एक बार भी पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे।

गिरफ्तारी के बाद शुरुआती 10 दिन केजरीवाल ED की हिरासत में थे। 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। 10 मई तक यानी 39 दिन उन्होंने तिहाड़ में बिताए। 10 मई की शाम में वे बाहर आए थे। पूरी खबर पढ़ें…

केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 7 बार हुई सुनवाई…

  • 17 मई को दिल्ली शराब नीति में ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में 8वीं चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें केजरीवाल और AAP का नाम शामिल है। इसकी जानकारी ED ने सुप्रीम कोर्ट भी उसी दिन दी थी। पूरी खबर पढ़ें…
  • 16 मई को ED की गिरफ्तारी के विरोध में केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमने केजरीवाल को विशेष छूट नहीं दी है। ED का दावा था कि केजरीवाल जमानत पर बाहर जाने के बाद चुनावी भाषणों में कह रहे हैं कि अगर लोगों ने AAP को वोट दिया तो मुझे 2 जून को जेल नहीं जाना पड़ेगा। पढ़ें पूरी खबर…
  • 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए केजरीवाल को 1 जून तक राहत मिली है। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। जमानत मिलने के बाद केजरीवाल 10 मई को 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे।
  • 7 मई को केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाए बिना सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठ गई। सुबह साढ़े 10 बजे सुनवाई शुरू होने के बाद लंच से पहले तक कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर ली थीं। हालांकि, तब ED ने कहा कि केजरीवाल के वकील को 3 दिन सुना गया। हमें भी पर्याप्त समय दिया जाए। पूरी खबर पढ़ें…
  • 3 मई को सुनवाई दो घंटे चली थी। इस लंबी बहस के बाद बेंच ने कहा था कि मेन केस यानी जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है, इसमें समय लग सकता है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है, ताकि वे कैंपेन में हिस्सा ले सकें। पूरी खबर पढ़ें
  • 30 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए थे। ED से पूछा था कि चुनाव के पहले ऐसा क्यों किया? पूरी खबर पढ़ें
  • 29 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से ED के नोटिस पर सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ED ने जो नोटिस भेजे, आपने उन्हें नजर अंदाज क्यों किया। आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ यहां आए, आपने जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं गए। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा था कि गिरफ्तारी अवैध है इसलिए। पूरी खबर पढ़ें
  • 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस देकर गिरफ्तारी पर जवाब मांगा था। सुनवाई के दौरान हलफनामे में ED ने कहा कि कई बार समन भेजे जाने के बावजूद उन्होंने एजेंसी के साथ सहयोग नहीं किया। ED ने यह भी कहा कि केजरीवाल को किसी दुर्भावना या दूसरे कारणों से गिरफ्तार नहीं किया गया है। उनकी गिरफ्तारी जांच का हिस्सा है। पूरी खबर पढ़ें

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