केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज: पिछली सुनवाई में CBI ने जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा था

नई दिल्ली2 घंटे पहले

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सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त की सुनवाई में जांच एजेंसी से जवाब मांगा था। - Dainik Bhaskar

सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त की सुनवाई में जांच एजेंसी से जवाब मांगा था।

सुप्रीम कोर्ट में आज (5 सितंबर) शराब नीति मामले से जुड़े CBI केस में दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। इससे पहले 23 अगस्त को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने सुनवाई की थी।

इस दौरान CBI ने कोर्ट में बताया था कि एक मामले में जवाब दाखिल कर दिया है जबकि दूसरे केस में जवाब देने के लिए उसे और समय चाहिए।

इसके जवाब में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा- एक केस में CBI का जवाब 21 अगस्त की रात 8 बजे मिला है। एजेंसी की अपील पर कोर्ट ने CBI को एक हफ्ते का समय दिया है।

केजरीवाल के वकील की दलील: मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बेल मिल चुकी तो CBI केस में क्यों नहीं
केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा- दिल्ली के मुख्यमंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 45 के सख्त प्रावधानों के बावजूद तीन बार जमानत मिल चुकी है। उन्होंने 10 मई और 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत आदेशों और 20 जून को PMLA मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए नियमित जमानत का भी हवाला दिया। सिंघवी ने कहा- ऐसे में केजरीवाल को जमानत देनी चाहिए।

केजरीवाल को 12 जुलाई को ED केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी
सुप्रीम कोर्ट ने ED के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत दे दी थी। जमानत देते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं। इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वह चुने हुए नेता हैं और ये उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं।

जस्टिस खन्ना ने कहा था कि हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है। इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है।

ED ने 208 पेज की सातवीं सप्लिमेंट्री चार्जशीट सबमिट की
ED ने 9 जून को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सातवीं सप्लिमेंट्री चार्जशीट जमा की थी। 208 पेज की इस चार्जशीट में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को केस का सरगना और साजिशकर्ता बताया गया। चार्जशीट में कहा गया कि स्कैम से मिला पैसा आम आदमी पार्टी पर खर्च हुआ है। यह भी दावा किया गया कि केजरीवाल ने शराब बेचने के कॉन्ट्रेक्ट के लिए साउथ ग्रुप के सदस्यों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव पर खर्च किए गए थे। पढ़ें पूरी खबर…

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CBI केस में केजरीवाल की हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ी:राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया; सीएम को समन जारी

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति मामले से जुड़े CBI केस में CM अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने CBI की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर भी संज्ञान लिया और केजरीवाल को समन जारी किया।

CBI ने अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, विनोद चौहान, आशीष माथुर, सरथ रेड्डी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी। कोर्ट ने आरोपियों को जवाब दाखिल करने के लिए 11 सितंबर तक का समय दिया है। पूरी खबर यहां पढ़ें…

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